दुर्ग 29 नवंबर 2023। माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के परिपालन में शिक्षण संस्थाओं की शैक्षणिक गतिविधियां, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य तथा लोक शांति को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कोलाहल अधिनियम-1985 की धारा 18 तथा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दुर्ग की सीमा के अंतर्गत समस्त शासकीय, अशासकीय हॉस्पिटल, समस्त शासकीय, अशासकीय शैक्षणिक संस्थान, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालय व समस्त शासकीय कार्यालय क्षेत्र के 100 मीटर की परिधि को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (जोंस ऑफ साइलेंस) घोषित किया है। आदेशानुसार अधिकृत सक्षम अधिकारी आदेश का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण (नियम एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के अंर्तगत कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। जिला दण्डाधिकारी का आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।