नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक बेहद अहम फैसले में कहा कि परीक्षा परिणाम खराब होने पर स्कूल के प्राचार्य-शिक्षकों को सेवा विस्तार का लाभ नहीं मिलेगा। अदालत ने सोमवार को सरकार के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें 12वीं कक्षा के नतीजे खराब होने पर उप-प्राचार्य को दो साल का सेवा विस्तार देने से इनकार कर दिया गया था।
जस्टिस जी.एस. सिस्तानी और अनूप जे. भंभानी की बैंच ने उप-प्राचार्य की ओर से दाखिल याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा, तथ्यों से साफ है कि नतीजों में 11 फीसदी गिरावट आई है। सरकार ने सेवा विस्तार न देने का तार्किक और उचित आदेश पारित किया है। याचिकाकर्ता राजेंद्र प्रसाद जसोला विहार स्थित स्कूल में उप-प्राचार्य पद से 2016 में सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने सरकार द्वारा 2012 में शुरू की गई योजना के तहत सेवा विस्तार मांगा। सरकार ने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने कैट में अपील की।लेकिन याचिका खारिज हो गई।
परीक्षा परिणाम हुआ खराब तो शिक्षकों को सेवा विस्तार नहीं : हाईकोर्ट
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