रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने फ्री ATM ट्रांजेक्शन से जुड़े नियमों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके तहत ATM से टैक्स भरने, फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक जैसे नॉन-कैश विदड्रॉल ट्रांजेक्शन कस्टमर्स के फ्री ATM ट्रांजेक्शन में नहीं गिने जाएंगे। ATM से पैसा निकालने पर ही फ्री ट्रांजेक्शन की संख्या कम होगी। आपको बता दें कि हर बैंक की ओर से कस्टमर्स को कुछ ATM ट्रांजेक्शन फ्री दिए जाते हैं।
फ्री ट्रांजेक्शन खत्म होने पर देना होता है चार्ज
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RBI ने जारी किया सर्कुलर
RO No. 12276/54RBI ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी को-ऑपरेटिव बैंकों, स्टेट को-ऑपरेटिव बैंकों, जिला केन्द्रीय को-ऑपरेटिव बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट बैंकों समेत सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों को सर्कुलर जारी कर कहा है कि ATM में करेंसी न होने या तकनीकी कारणों आदि के चलते फेल होने वाले ट्रांजेक्शंस भी फ्री ATM ट्रांजेक्शन में गिन लिए जाते हैं, जो गलत है।
- RBI ने स्पष्ट किया है कि नॉन कैश विद्ड्रॉल ट्रांजेक्शंस जैसे बैलेंस इन्क्वायरी, चेक बुक रिक्वेस्ट, टैक्स पेमेंट, फंड ट्रांसफर को भी फ्री ATM ट्रांजेक्शंस का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके लिए कस्टमर्स से किसी भी तरह कर चार्ज नहीं वसूला जा सकेगा।
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ये हैं फ्री ATM ट्रांजैक्शंस के नियम
जिस बैंक का कार्ड है, उसी के ATM से महीने में अधिकतम 5 ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं। हालांकि कई एक महीने में अधिकतम 3 ही ट्रांजैक्शंस फ्री मिलते हैं।
- दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे मेट्रो शहरों में 3 ट्रांजैक्शंस ही फ्री मिलते हैं।
- फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा नो-फ्रिल्स या छोटे बचत खातों पर लागू नहीं होती है।
- फ्री लिमिट के बाद ट्रांजैक्शन चार्ज 20 रुपए लगते हैं।