भिलाई। 12 दिसंबर : प्रार्थी संजय माथुर पिता स्व. रामचन्द्र माथुर उम्र 37 साल निवासी प्लाट नंबर 16 ब्लाक 13, उत्तर वसुंधरा नगर भिलाई 03 से आरोपी सुरेन्द्र जायसवाल मेटल एलायंस रामपुर चंदौली उत्तर प्रदेश के द्वारा 417 के.एल. फर्नेस आयल खरीदने हेतु 70 लाख रूपये देने की बात तय हुई थी जिस पर प्रार्थी द्वारा आरोपी के खाता में आरटीजीएस के माध्यम से
70 लाख रूपये जमा कर दिया। आरोपी द्वारा रकम प्राप्त कर कुल 2636813रू. का फर्नेस आयल देकर शेष 4363187रू. का फर्नेस आयल नही देकर धोखाधड़ी करने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई के अपराध क्रमांक 403/2020 धारा 420,406 भादवि का प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान पुलिस अधीक्षय प्रशांत ठाकुर के मार्ग दर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर रोहित झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी विश्वास चन्द्राकर के निर्देशन में प्रकरण का आरोपी रामपुर जिला चंदौली (उ.प्र.) का होने से वरिष्ठ कार्यालय से दीगर राज्य उत्तर प्रदेश जाने की अनुमति प्राप्त कर विशेष टीम गठित कर टीम रामपुर जिला चंदौली (उ.प्र.) जाकर मामले से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर तकनिकि तरिके से आरोपी की पतासाजी करते हुये आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुआ। आरोपी का न्यायालय उत्तर प्रदेश से ट्रांजिस्ट रिमाण्ड लेकर अरोपी को थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग लाया गया जिसे न्यायालय भिलाई 03 के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।