भिलाई। 08 सितंबर 2026, (सीजी संदेश) : रात्रि में सार्वजनिक मार्ग एवं आवासीय परिसर के पास अत्यधिक तेज आवाज में डीजे बजाकर कोलाहल करने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही की है। डीजे संचालन के संबंध में वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं किए जाने पर छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत इस्तगाशा तैयार किया गया और मौके से माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 सहित 06 नग डीजे साउंड बॉक्स एवं 01 नग एम्पलीफायर जप्त कर नियमानुसार अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर बॉन्ड जब्ती की कार्यवाही भी की गई।
दिनांक 06 सितम्बर को रात्रि करीब 10:40 बजे थाना भिलाई भट्टी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि सेक्टर-04 पांडे चौक के पास माजदा वाहन में अत्यधिक तेज आवाज में डीजे/साउंड सिस्टम बजाया जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर तनिष चौधरी द्वारा माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 में 06 नग डीजे साउंड बॉक्स लगाकर अत्यधिक तेज आवाज में संचालन करना पाया गया। डीजे संचालन के संबंध में वैध अनुमति पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर कोई अनुमति नहीं होना लिखित रूप में बताया गया। उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम,1985 की धारा 15 के अंतर्गत पाए जाने पर पुलिस द्वारा मौके से माजदा वाहन, 06 नग डीजे साउंड बॉक्स एवं 01 नग एम्पलीफायर जप्त प्रकरण को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। साथ ही अनुविभागीय दंडाधिकारी के समक्ष नियमानुसार बॉन्ड जब्ती की कार्यवाही की गई है।
घटना स्थल
सेक्टर-04 पांडे चौक, भिलाई, थाना भिलाई भट्टी, जिला दुर्ग।
अनावेदक का नाम
तनिष चौधरी, उम्र 24 वर्ष, निवासी न्यू खुर्सीपार, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)।
जप्त सामग्री
1. माजदा वाहन क्रमांक CG 07 LX 8552 – 01 नग।
2. डीजे/साउंड बॉक्स – 06 नग।
3. एम्पलीफायर – 01 नग।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्यवाही में थाना भिलाई भट्टी पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों, डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों से अपील करती है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन के संबंध में निर्धारित समय, ध्वनि सीमा एवं अनुमति संबंधी नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। बिना अनुमति अथवा निर्धारित मानक से अधिक तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाकर सार्वजनिक शांति एवं नागरिकों की सुविधा प्रभावित न करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।



