भिलाई। 07 अगस्त, 2026, (सीजी संदेश) : पीड़िता का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। विशेष पुलिस टीम द्वारा लगातार पतासाजी एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी का पता लगाकर विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा 79 बीएनएस तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66E, 67 एवं 67A के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई।घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त कर प्रकरण में अग्रिम वैधानिक विवेचना जारी है।
दिनांक 14 जुलाई को प्रार्थिया द्वारा थाना खुर्सीपार में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि आरोपी मनीष साहनी द्वारा वीडियो कॉल के दौरान उसकी जानकारी एवं सहमति के बिना अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया। इसके बाद आरोपी ने उक्त वीडियो को मोबाइल फोन के माध्यम से पीड़िता के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेजकर सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार किया, जिससे पीड़िता की निजता एवं प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।
प्रार्थिया की रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर थाना खुर्सीपार में धारा 79 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66E, 67 एवं 67A के अंतर्गत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना खुर्सीपार से एक विशेष पुलिस टीम गठित कर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु देवरिया (उत्तर प्रदेश) रवाना किया गया। लगातार पतासाजी एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर आरोपी मनीष साहनी को चिन्हित कर पूछताछ की गई, जिसने अपराध करना स्वीकार किया। इसके पश्चात आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
▪️ मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका) :
आरोपी ने वीडियो कॉल के दौरान पीड़िता का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर उसे व्हाट्सएप एवं अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से पीड़िता के रिश्तेदारों को भेजकर प्रचारित किया तथा उसकी निजता का उल्लंघन किया।
▪️ घटना स्थल :
गौतम नगर, खुर्सीपार, भिलाई, जिला दुर्ग।
▪️ आरोपी का विवरण :
1. मनीष साहनी, उम्र 27 वर्ष, निवासी नया नगर, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
▪️ जप्त सामग्री :
1. घटना में प्रयुक्त 01 नग मोबाइल फोन।
▪️ सराहनीय कार्य :
उक्त कार्यवाही में थाना खुर्सीपार के थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केंवट, पीएसआई सौरभ, सहायक उप निरीक्षक तुलसी, सहायक उप निरीक्षक राजमणि सिंह, प्रधान आरक्षक सुरेश मिश्रा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि सोशल मीडिया का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति की निजी फोटो अथवा वीडियो का अवैध रूप से प्रसारण करना दण्डनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन को दें। साइबर अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।




