भिलाई। 16 मई, 2026, (सीजी संदेश) : यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध जिला पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले चालको पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त कार्यवाही करते हुए ₹32,000 का अर्थदंड अधिरोपित किया है। विशेष अभियान के दौरान प्रतिबंधित मार्ग में लहराकर वाहन चलाते चालक को रोका गया और ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में शराब सेवन की पुष्टि होने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई।
जिले में यातायात नियमों के उल्लंघन एवं शराब सेवन कर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्यवाही की जा रही है। अभियान के दौरान प्रतिबंधित मार्ग में एक वाहन चालक को लहराते हुए एवं संदिग्ध अवस्था में वाहन चलाते पाए जाने पर थाना/यातायात पुलिस टीम द्वारा रोककर जांच की गई। वाहन चालक का ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण करने पर शराब सेवन की पुष्टि हुई। उक्त कृत्य पाए जाने पर वाहन चालक के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 185 सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रकरण तैयार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में सुनवाई उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) न्यायालय द्वारा वाहन चालक अनिल, उम्र 37 वर्ष, निवासी खातेगांव (म.प्र.) पर कुल ₹32,000/- (बत्तीस हजार रुपये) का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में टेंगो-2 एवं हमराह स्टाफ की सतर्कता एवं तत्परता से प्रभावी कार्यवाही की गई।
▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि शराब सेवन कर वाहन न चलाएं एवं यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।



