दुर्ग। 27अप्रैल, 2026, (सीजी संदेश) : छत्तीसगढ़ शासन एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देशानुसार 27 अप्रैल से 11 मई 2026 तक ’’शुद्ध दवा-शुद्ध आहार-यही छत्तीसगढ़ का आधार’’ थीम के अंतर्गत 15 दिवसीय सघन जांच अभियान संचालित किये जाने हेतु प्रत्येक जिले में कार्यरत खाद्य एवं औषधि प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है जिसमें औषधि शाखा द्वारा जिले में कॉस्मेटिक एजेंसीयां, थोक एवं खुदरा औषधि विक्रय फर्म, अस्पताल एवं अस्पतालों से जुडे फार्मेसी में कोल्ड चैन का निरीक्षण निजी एवं शासकीय परिसरों में वैक्सीन संधारण एवं कोल्ड चैन की जांच, स्वापक औषधियों के थोक एवं खुदरा फर्मों में क्रय-विक्रय संबंधित दस्तावेजों की जांच, सार्वजनिक स्थलों पर कोटपा अधिनियम के तहत् कार्यवाही एवं जागरूकता अभियान एवं निजी तथा शासकीय अस्पतालों की फार्मेसीयों की जांच/निरीक्षण एवं एडवर्स ड्रग ईवेंट की रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं की जांच औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत की जाएगी। खाद्य शाखा द्वारा चाट, गुपचुप सेंटर्स, गन्ना रस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, आईसक्रीम, जूस सेंटर, डेयरी प्रोडक्ट विक्रेता फर्म, मिठाई दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, केक एवं ब्रेकरी प्रोडक्ट विक्रेता फर्म, मिड-डे मिल सेंटर्स, हास्पिटल कैंटीन, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर्स, आईस्क्रीम विक्रेता, कन्फेक्शनरी प्रतिष्ठान, ढ़ाबा, फल एवं सब्जी विक्रेता प्रतिष्ठान, पेप्सी, आईसगोला, आईस कैण्डी विक्रेता प्रतिष्ठानों की सघन जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् की जाएगी।
औषधि शाखा द्वारा
आज जिले में संचालित मेसर्स जलाराम कॉस्मेटिक इंदिरा मार्केट दुर्ग, वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी इंदिरा मार्केट दुर्ग, मेसर्स रेडलिप्स कॉस्मेटिक शॉप, नेहरू नगर, भिलाई, मेसर्स वूमनिया मेकअप स्टोर्स, अग्रसेन चौक, नेहरू नगर, मेसर्स प्रकाश जनरल स्टोर्स, आर.एस.एस. मार्केट, पावर हाउस, भिलाई, मेसर्स हर्षित जनरल एण्ड बैंगल्स स्टोर्स पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई एवं मेसर्स के.जी.एन. ज्वेलर्स, जवाहर मार्केट, कैम्प-2, पावर हाउस, भिलाई ऐसे 07 कॉस्मेटिक विक्रय करने वाले फर्मों का निरीक्षण औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत् किया गया जिसमें किसी भी प्रकार की एलोपैथिक औषधियों का संग्रह करना नहीं पाया गया एवं फर्मों के क्रय-विक्रय रिकार्ड की जांच की गई एवं सख्त निर्देश दिये गए कि उनके द्वारा कास्मेटिक सामान का क्रय अधिकृत विक्रेताओं/एजेंसी से क्रय बिल के माध्यम से किया जाए। भविष्य में भी इस तरह की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।
खाद्य शाखा द्वारा
आज जिले में विभिन्न क्षेत्रों में संचालित चाट, गुपचुप सेंटर आदि स्ट्रीट वेंडर्स की जांच खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् किया जा रहा है, जिसमें संचालकों को साफ स्वच्छ पीने योग्य पानी का उपयोग करने हेतु, अखाद्य रंगों का उपयोग नहीं करने हेतु परिसर के आस-पास स्वच्छता रखने हेतु एवं डस्टबीन रखने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी।



