भिलाई। 04 अगस्त, 2026, (सीजी संदेश) : दुर्ग जिले के थानों में जप्त अवैध शराब जो कि मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त थे। 5480.082 बल्क लीटर शराब का विधिवत नष्टीकरण किया गया, जिसका वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹45 लाख है। थानों में जप्त अवैध शराब के बदबू से थाने में आने वाले आमजनों को बहुत ही परेशानी हो रही थी जिसको देखते हैं उसके नस्तीकरण का निर्णय लिया गया। आबकारी अधिनियम के कुल 112 प्रकरणों में न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुरक्षित निस्तारण किया गया। नष्टीकरण की संपूर्ण कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में पूर्ण पारदर्शिता एवं सुरक्षा मानकों के साथ संपन्न कराई गई। दुर्ग पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा न्यायालयीन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन, जप्त सामग्री के सुरक्षित निस्तारण तथा अवैध मदिरा के पुनः उपयोग की किसी भी संभावना को समाप्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई।
दुर्ग जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त ऐसी मदिरा, जो न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई, उसके विधिवत थाना परिसर जामुल में नष्टीकरण की कार्रवाई दिनांक 04 अगस्त को संपन्न की गई।
न्यायालयीन आदेशों एवं प्रचलित वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप जप्त मदिरा को कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा परीक्षण एवं अनुमोदन उपरांत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जप्त मदिरा का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित तरीके से नष्टीकरण कराया गया। इस कार्रवाई के अंतर्गत कुल 112 प्रकरणों में जप्त 5480.082 बल्क लीटर मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा, जिसका वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग ₹45 लाख है, का विधिवत निस्तारण किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना, जप्त सामग्री का सुरक्षित निस्तारण करना तथा किसी भी प्रकार से उक्त मदिरा के पुनः अवैध उपयोग अथवा दुरुपयोग की संभावना को पूर्णतः समाप्त करना है।
दुर्ग पुलिस एवं संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्रवाई निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया, पारदर्शिता एवं सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए संपन्न कराई गई, जिससे जप्त मदिरा का विधिसम्मत एवं सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित हो सका।
स्थान
थाना जामुल परिसर मे
मुख्य तथ्य :
▪️ कुल प्रकरण : 112
▪️ कुल जप्त मदिरा : 5480.082 बल्क लीटर (B.L.)
▪️ वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य : लगभग ₹45 लाख
▪️ कार्रवाई का आधार : न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत वैधानिक प्रावधानों के अनुसार नष्टीकरण।
सराहनीय कार्य :
उक्त कार्रवाई नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक तथा पुलिस एवं आबकारी विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में संपन्न कराई गई। नष्टीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान निर्धारित वैधानिक प्रावधानों, न्यायालयीन आदेशों एवं सुरक्षा मानकों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित किया गया। सभी संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से जप्त मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त मदिरा का सुरक्षित, पारदर्शी एवं विधिसम्मत निस्तारण सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन, संग्रहण अथवा विक्रय जैसी गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस अथवा संबंधित विभाग को दें। समाज को नशामुक्त एवं सुरक्षित बनाए रखने में नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवैध मदिरा से संबंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि की सूचना मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।




