दुर्ग। 21 अगस्त, 2026, (सीजी संदेश) : जिले में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दुर्ग प्रशासन ने एक स्पष्ट संदेश दिया है। थाना कुम्हारी में बार-बार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले भीम सोनकर के खिलाफ जिला दंडाधिकारी ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत एक वर्ष के लिए जिलाबदर का आदेश पारित कर सीमाएँ तय की हैं। लंबे समय से दर्ज आपराधिक प्रकरणों तथा निरंतर अनुशासनहीन व्यवहार को देखते हुए यह कदम प्रभावी नियंत्रण और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
भीम सोनकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी गैंगखोली वार्ड क्रमांक 12, थाना कुम्हारी, जिला-दुर्ग के विरुद्ध थाना कुम्हारी में वर्ष 2016 से 2024 के मध्य लगातार आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। पुलिस द्वारा आरोपी की गतिविधियों पर निगरानी रखते हुए समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बावजूद उसके आपराधिक आचरण में अपेक्षित सुधार नहीं होने पर नियमानुसार जिलाबदर की कार्रवाई के लिए प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिला दण्डाधिकारी, दुर्ग द्वारा प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5(ख) के तहत आदेश पारित करते हुए भीम सोनकर को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला-दुर्ग तथा सीमावर्ती जिले रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी की सीमाओं से बाहर रहने का आदेश दिया गया है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों में मारपीट, गाली-गलौज, धमकी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित घटनाएं शामिल हैं। लगातार आपराधिक गतिविधियों एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद सुधार नहीं होने के कारण वैधानिक रूप से जिलाबदर की कार्रवाई की गई।
घटना स्थल
थाना कुम्हारी क्षेत्र, जिला-दुर्ग में आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2016 से 2024 के मध्य विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए हैं।
आरोपी का नाम
भीम सोनकर, उम्र 34 वर्ष, निवासी गैंगखोली वार्ड क्रमांक 12, थाना कुम्हारी, जिला-दुर्ग।
आरोपी के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण
1. थाना कुम्हारी — अपराध क्रमांक 134/2016 — धारा 294, 506(बी), 323, 327, 34 भादवि।
2. थाना कुम्हारी — अपराध क्रमांक 81/2017 — धारा 294, 506(बी), 323, 327, 34 भादवि एवं धारा 324 भादवि।
3. थाना कुम्हारी — अपराध क्रमांक 161/2019 — धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
4. थाना कुम्हारी — अपराध क्रमांक 199/2021 — धारा 294, 506, 323, 34 भादवि।
5. थाना कुम्हारी — अपराध क्रमांक 66/2024 — धारा 294, 506, 327, 34 भादवि
सराहनीय कार्य
जिलाबदर प्रकरण तैयार करने एवं आरोपी की आपराधिक गतिविधियों से संबंधित अभिलेख संकलित कर नियमानुसार कार्रवाई में थाना कुम्हारी पुलिस की भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि जिले में कानून-व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। किसी व्यक्ति द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने अथवा क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को प्रभावित करने संबंधी जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।



