भिलाई। 02 फरवरी, 2023 (सीजी संदेश) : धमतरी के करेली बड़ी क्षेत्रांतर्गत अत्यंत क्रूर व घृणित मामला सामने आया है। जिसमे तंत्र मंत्र साधना में सिद्धि प्राप्त लिये चेले ने अपने ही गुरु को पहले तो सिर पर वार कर घायल किया उसके बाद उसका खून पीने के बाद उसे जिंदा ही आग में भून कर हत्या कर दी इस सनसनीखेज मामले में पुलिस ने आरोपी चेले को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 302, 201 के तहत कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 01 फरवरी को मुखबिर से सूचना मिली कि पैरी सोदूर नदी के एनीकट किनारे शमसान घाट के पास एक व्यक्ति की अधजली लाश पडी हुई है, सूचना पर हमराह स्टाफ के रवाना होकर घटना स्थल पर पहुंचकर देखा जहां पर प्रार्थी देवेंद्र साहू पिता बंसत साहू उम्र 20 वर्ष साकिन सोमवारी बाजार नयापारा थाना गोबरा नयापारा जिला रायपुर के द्वारा पुलिस को जानकारी दी गयी कि उसके पिता 31 जनवरी को रात्रि लगभग 08 बजे उसके घर से मान्या चांवला के साथ उसके मोटर सायकिल में इलाज कराने के नाम से निकले थे, जो आज सुबह तक घर वापस नही आयें इसी दौरान प्रार्थी को जानकारी मिली कि एक अधजली लाश पैरी नदी के किनारे पड़ी हुई है, जिस पर वह मौके पर आकर देखा तो मृतक का चेहरा एवं अधजले कपडे देखकर मृतक को उसका पिता बंसत साहू पिता राम जी साहू उम्र 50 वर्ष साकिन सोमवारी बाजार नयापारा का होना पहचान किया। प्रार्थी की सूचना पर बिना नंबरी मर्ग इंटीमेशन धारा 174 जाफौ पंजीबद्ध कर पंचनामा कार्यवाही, घटना स्थल निरीक्षण, शव का निरीक्षण किया गया एवं प्रार्थी देवेन्द्र साहू कि रिपोर्ट पर बिना नंबरी प्रथम सूचना पत्र धारा 302, 201 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले को पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर द्वारा गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिया गया था। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर साहू के मार्गदर्शन में एसडीओपी कुरुद कृष्ण कुमार पटेल के नेतृत्व में थाना प्रभारी मगरलोड एवं चौकी करेली बड़ी द्वारा विवेचना दौरान एवं गवाहो से पुछताछ पर बताया कि मृतक को अंतिम बार मान्या चांवला उर्फ रौनक सिंह के साथ उसके मोटर सायकिल में गोबरा नयापारा महानदी पुल तरफ से लोमश ऋषि आश्रम तरफ जाते हुए देखा गया था। संदेह होने पर पुलिस द्वारा मान्या चांवला का पता तलाश कर गवाहो के समक्ष पुछताछ कर मेमोरण्डम कथन लिया गया। आरोपी मान्या चांवला द्वारा अपराध करनी स्वीकार कर बताया कि मृतक बंसत साहू झाड फुंक करना जानता था। जिससे आरोपी रौनक सिंह छाबडा तंत्र मंत्र की विद्या सिख रहा था। मृतक बंसत साहू और आरोपी के बीच गुरू चेला का संबंध था। जो 31 जनवरी के रात्रि लगभग 12 बजे दोनो साथ में शमसान घाट पर तंत्र साधना करने आये हुए थे। जहां पर मृतक को आरोपी द्वारा तंत्र साधना करने वाल आरोपी रौनक सिंह उर्फ मान्या चावला को किसी साधु ने बताया था कि यदि तंत्र साधना करते हुए किसी व्यक्ति को मारकर जीवित अवस्था में उसकी खून को पिया जाय तो तंत्र साधक को शक्तियाँ प्राप्त हो जाती है। इसी कारण आरोपी रौनक सिंह उर्फ मान्या चांवला तंत्र साधक द्वारा तंत्र साधना कर रहे बसंत साहु के सिर पर डंडा से प्राण घातक हमला कर, बसंत साहू के जीवित अवस्था मे बहते ‘हुए खून को मिट्टी दिया, एवं काले रंग के मिट्टी के बर्तन में लेकर खून पीकर पीने बाद जीवित अवस्था में मृतक के गुप्तांग मे डंडा डालकर व आग से जलाकर हत्या की गई है। विवेचना दौरान आरोपी द्वारा घटना स्थल से साक्ष्य छिपाने के लिए घटना में प्रयुक्त सामान को छुपाया गया था जिसको आरोपी रौनक सिंह से जप्त किया गया है एवं शव का पंचनामा उपरांत शव का पीएम कराकर डाक्टर से शार्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त की गई है। जिसने पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु की प्रकृति हत्या होना उल्लेख किया है। आरोपी रौनक सिंह छाबड़ा उर्फ यश छाबड़ा उर्फ मान्या चावला पिता उजागर सिंह छाबड़ा उम्र 25 वर्ष के विरुद्ध अपराध धारा 302, 201 भा.द.वि.घटित करना पाये जाने से 02 फरवरी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी-: रौनक सिंह छाबडा उर्फ यश छाबड़ा उर्फ मान्या चांवला पिता उजागर सिंह छाबडा उम्र 25 वर्ष निवासी देवेन्द्र नगर जिला रायपुर हाल मुकाम वार्ड नं. 11 किसानपारा नयापारा