
भिलाई। 16 नवम्बर, 2023, (सीजी संदेश) : छत्तीसगढ़ विधान सभा चुनाव 2023 के मद्देनजर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई इस्पात संयंत्र नियमन अनुभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार, छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश विधानसभा के लिए मतदान, भिलाई, दुर्ग, दल्ली राजहरा, नंदिनी, हिर्री एवं कुटेश्वर क्षेत्रों में 17 नवंबर को संपन्न होगा। कार्मिकों के लिए मतदान की तिथि अर्थात 17 नवम्बर 2023 को एक अतिरिक्त अवकाश माना जाएगा। 17 नवम्बर 2023 को भिलाई इस्पात संयंत्र के भिलाई, दल्ली राजहरा, नंदिनी, हिर्री एवं कुटेश्वर के प्रशासनिक कार्यालय बंद रहेंगे। लेकिन, मतदान के दिन संयंत्र एवं खदानों की सभी उत्पादन ईकाईयाँ एवं अन्य आवश्यक सेवाएं सामान्य रूप से कार्य करेंगी। मतदान की तिथि में कार्मिकों को मत का प्रयोग करने हेतु समयावधि एवं प्रतिपूरक छुट्टी की पात्रता निम्नानुसार होगी।
संयंत्र, खदानों की सभी उत्पादन इकाईयां एवं अन्य आवश्यक सेवाओं में कार्यरत कार्मिक (प्रशिक्षणार्थी सहित) ‘ए’ शिफ्ट में कार्यरत कार्मिक – अपने मत का प्रयोग ड्यूटी पूर्ण होने के पश्चात करेंगे। ‘बी’ शिफ्ट में कार्यरत कार्मिक – अपने मत का प्रयोग ड्यूटी आने के पूर्व करेंगे। ‘सी’ शिफ्ट में कार्यरत कार्मिक – मतदान समयावधि पर अपने मत का प्रयोग करेंगे तथा ‘जी’ शिफ्ट में कार्यरत कार्मिकों को मत का प्रयोग करने हेतु, विभाग की सुविधानुसार रोटेशन में दो घंटों का अवकाश दिया जाएगा। नियमानुसार, कार्यपालकों एवं गैरकार्यपालकों के लिए एक दिन का प्रतिपूरक अवकाश होगा।
प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों (प्रशिक्षणार्थी सहित) के लिए, कार्य पर उपस्थिति की आवश्यकता होने पर, नियमानुसार, कार्यपालकों एवं गैरकार्यपालकों के लिए एक दिन का प्रतिपूरक अवकाश होगा। कार्य पर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होने पर कार्यपालकों एवं गैरकार्यपालकों के लिए बंद अवकाश होगा।
संयंत्र/खदानों की उत्पादन इकाईयां/अन्य आवश्यक सेवाओं/प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों (प्रशिक्षणार्थी सहित) के लिए, जिन्हें मतदान कार्य पर नियुक्त किया गया हो, नियमानुसार, कार्यपालकों एवं गैरकार्यपालकों के लिए एक दिन का प्रतिपूरक अवकाश होगा।
यदि किसी कार्मिक को, जिनका साप्ताहिक अवकाश मतदान तिथि अर्थात 17 नवम्बर को हो, उन्हें एक दिन का प्रतिपूरक अवकाश की पात्रता रहेगी। यदि कोई कार्मिक अवकाश पर हो एवं मतदान तिथि अर्थात 17 नवम्बर की छुट्टी उसके अवकाश के मध्य पड़ रही हो तो 17 नवम्बर को अवकाश ही माना जाएगा एवं उनकी जमा छुट्टी से घटाया नहीं जाएगा, किन्तु उन्हें प्रतिपूरक अवकाश की पात्रता नहीं रहेगी। इस अवकाश के लिए संयंत्र के कार्मिक विभाग द्वारा परिपत्र भी जारी किया गया है।