भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई एवं नगर पालिक निगम रिसाली के मध्य परिसंपत्तियों का अंतरण भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी एवं रिसाली निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे की मौजूदगी में प्रारंभ किया गया। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 7 सहपठित धारा 405 के प्रावधान अंतर्गत नगर पालिक निगम भिलाई के कतिपय क्षेत्रों को पृथक कर नगर पालिक निगम रिसाली का गठन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र 28 दिसंबर 2019 में उल्लेखित निर्देश के अनुसरण में अधिसूचना दिनांक से नगर पालिक निगम भिलाई के अधिकारी व कर्मचारी एवं संबंधित क्षेत्र के अतिशेष नगरीय निधि, संबंधित क्षेत्र की संपत्ति जिसमें स्थानीय करो, भाटको तथा फीस बकाया सम्मिलित है तथा ऐसे समस्त अधिकार, समस्त शक्तियां व उन्हें प्रभावित करने वाले समस्त भार एवं दायित्व के अध्याधीन रहते हुए नगर पालिक निगम रिसाली मे निहित हो गई है। इन परिसंपत्तियों का किया गया अंतरण रिसाली अनुविभाग में कार्यरत समस्त अधिकारी व कर्मचारियों की व्यक्तिगत नस्ती सहित सूची जिसमें रिसाली के गठन दिनांक से सेवानिवृत्त व मृतक कर्मचारी सम्मिलित है।
रिसाली अनु विभाग एवं नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली के वाहनों का विवरण। जोन क्रमांक 6 रिसाली अनुविभाग एवं नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली की परिसंपत्तियों का विवरण, रिसाली अनुविभाग एवं नवगठित नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के वार्ड 39 पुरैना की मूलभूत एवं परिसंपत्तियों की जानकारी, नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र अंतर्गत कार्यरत शालाओं एवं उनके पदस्थ शिक्षकों की व्यक्तिगत नस्ती सहित सूची, वार्ड 39 पुरैना की प्रचलित विकास कार्य की जानकारी, रिसाली क्षेत्र अंतर्गत कुल आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तिकर की जानकारी। अंतरण के दौरान उपायुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता सत्येंद्र सिंह, जोन आयुक्त रमाकांत साहू, कार्यपालन अभियंता आरके साहू, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, सहायक अभियंता बीके सिंह, सचिव जीवन वर्मा, विष्णु चंद्राकर, वाई राजेंद्र राव सहित निगम भिलाई एवं रिसाली के अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।