भिलाई 14 मई 2025। सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस ने विगत दो दिनों में में 89 माल वाहक वाहनों में सवारी बैठाकर परिवहन करने वाले के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम की धारा 39/192 (1), 66/192 (1) के तहत की कार्यवाही की हैं ।ऐसे वाहन चालको का लायसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को भी भेजा जा रहा हैँ। माल वाहक वाहन में सवारी ना ले जाने 158 माल वाहक वाहन चालकों सें भराया सहमति पत्र हैं।माल वाहक वाहन चालको से अपील है कि अपने फायदे लिए कई मासूम लोगो की जिंदगी खतरे मे ना डाले।
वर्ष 2024 में अन्य जिलों में माल वाहक वाहनो में सवारी ले जाने के दौरान हुई सडक दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा अभियान चलाकर ऐसी घटना दुर्ग जिले में घटित ना हो इसको ध्यान में रखकर लगातार माल वाहक वाहन में यात्रा करने वाले ऐसे वाहन चालको पर कार्यवाही की जा रही है।यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विगत 02 दिनों में ऐसे कुल 89 माल वाहक चालकों के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 (1), 66/192(1) के तहत कार्यवाही कर ऐसे वाहन चालको को समझाईस दी गई कि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करें। ऐसे वाहन चालको के लायसेंस निलंबन की कार्यवाही हेतु परिवहन विभाग को भी पत्र प्रेेषित किया गया है। साथ ही 02 दिवस में कुल 158 अन्य माल वाहक चालकों सें यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा माल वाहक वाहन चालकों सें सहमति पत्र भराया गया की वे अपने वाहन में कभी भी सवारी को लाना लेजाना का कार्य नहीं करेंगे। यातायात पुलिस दुर्ग सभी माल वाहक वाहनो से अपील करती है कि अपने वाहन में यात्रियों का परिवहन कदापि न करे आपकी एक लापरवाही से कई जिंदगी खतरे में पड सकती है। माल वाहक वाहन सामान लाने ले जाने के लिए है न कि यात्री ले जाने के लिए। भविष्य में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा ऐसे माल वाहक वाहनों पर लगातार कार्यवाही जारी रहेगा।