भिलाई। 12अप्रैल, 2024, (सीजी संदेश) : थाना पुरानी भिलाई पुलिस टीम द्वारा अपहृत नाबालिक बालिका को भगाकर ले जाने वाले आरोपी को पुलिस ने गुजरात के सूरत से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तारकर लिया है। अपहृत बालिका को परिजनों को करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध थाना पुरानी भिलाई में अपराथ धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दीरान अपहृत वालिका एवं अज्ञातआरोपी का पतासाजी किया जा रहा था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हूये पुलिस अरधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा आरोपियों की शीघ्र पतासाजी कर माल बरामद करने एवं गिरफ्तारी हेतु निद्देशित कियागया था जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ( शहर) सुखनंदन राठौर, नगर पुलिसअधीक्षक छावनी हरीश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई निरीक्षक पीडी चन्द्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठीत कर अज्ञात आरोपी एवं अपहृता के पतासार्जी के दौरान सीसीटीवी कैमरा, बसस्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन पर पतासाजी के दौरान सूचना प्राप्त हुआ कि आरोपी गोकुल ठाकुर अपहृत बालिका को अपने साथ नागपुर होते हये सूरत गया है जिसकी पता हैतु टीम पीड़िता के परिजनों को साथ रवाना होकर अपहृता को सूरत से बरामद कर थाना लाकर अपहृता से पूछताछ करने पर बताया कि आरोपी गोकुल ठाकुर के द्वारा बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर भगा कर ले जाकर शारीरिक संबंध बनाया है कि आरोपी गोकृलठाकुर पिता रव. मेघनाथ ठाकुर उप्र 20 साल निवासी ग्राम अकलोरडीह थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) को 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर न्यायालय द्वारा ज्यूडिशीयल रिमांड पर भेजा गया। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी पुरानी भिलाई पीडी चन्द्रा, सउनि हिरामन रामटेटिके, मंगला गुप्ता, प्र. आर. रविनद्र भारतीय, आरक्षक महेश बंछर, ईश्वर लाल भारद्वाज, हरीश राव, शशीकांत यादव कीउल्लेखनीय भूमिका रही।
थाना : पुरानी मिलाई
अपराध क्रमाक/धारा : अप. क्र. 141/2024 धारा363,366,375 भादवि 4 पाक्सो एक्ट
नाम आरोपी : गोकुल ठाकुर पिता स्व. मेघनाथ ठाकुर उम्र 20साल निवासी ग्राम अकलोरडीह थाना पुरानी भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.)