भिलाई। 24 अक्टूबर, 2026, (सीजी संदेश) : पद्मनगर, भिलाई-03 में दंपत्ति से सोने की चेन लूटने के मामले में थाना पुरानी भिलाई पुलिस एवं ACCU की संयुक्त टीम ने लगातार पतासाजी, मुखबिर सूचना एवं पूछताछ के आधार पर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में इंदिरा नगर क्षेत्र में महिला के गले से सोने की चेन लूटने की पूर्व घटना के संबंध में भी जानकारी सामने आई है। आरोपियों की निशानदेही पर 19 ग्राम 410 मिलीग्राम गलाया हुआ सोना बरामद कर जप्त किया गया। साथ ही लूट की वारदातों में प्रयुक्त एक एक्टिवा एवं एक मोटरसाइकिल जप्त की कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया।
दिनांक 08 अक्टूबर को प्रार्थी एस. मुरली मनोहर, उम्र 75 वर्ष, निवासी पद्मनगर, भिलाई-03, अपनी पत्नी एम. माधवी के साथ पद्मनगर स्थित शिव मंदिर के पास कपड़े की दुकान से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पता पूछने के बहाने आए आरोपियों द्वारा उनकी पत्नी के गले से सोने की चेन लूटकर फरार होने की घटना हुई। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरानी भिलाई में धारा 304(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।प्रकरण की विवेचना के दौरान थाना पुरानी भिलाई पुलिस एवं ACCU की संयुक्त टीम द्वारा लगातार पतासाजी की गई। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर चार आरोपियों की संलिप्तता सामने आई। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने दिनांक 13 जनवरी को इंदिरा नगर, परमेश्वरी भवन के पास, भिलाई-03 क्षेत्र में हुई सोने की चेन लूट की पूर्व घटना के संबंध में भी जानकारी दी। उक्त घटना में पीड़िता सावित्री, उम्र 71 वर्ष, निवासी इंदिरा नगर, भिलाई-03, ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि सामान लेकर घर लौटते समय मोटरसाइकिल पर आए अज्ञात व्यक्तियों में पीछे बैठे व्यक्ति ने उनके गले से सोने की चेन झपट ली थी। इस संबंध में थाना पुरानी भिलाई में अपराध दर्ज किया गया था। आरोपियों की निशानदेही पर 19 ग्राम 410 मिलीग्राम गलाया हुआ सोना बरामद कर जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त वारदातों में प्रयुक्त एक एक्टिवा एवं एक मोटरसाइकिल भी जप्त की गई। आरोपियों को दिनांक 23.10.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में पेश किया गया।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
पूछताछ में सामने आए तथ्यों के अनुसार, आरोपी कथित रूप से पता पूछने अथवा अन्य बहाने से लोगों को रोकते थे और मौका पाकर महिलाओं के गले से सोने के आभूषण झपटकर फरार हो जाते थे। पूछताछ में लूटे गए आभूषणों को डोंगरगढ़ एवं रायपुर के ज्वेलर्स के पास बेचने तथा प्राप्त रकम आपस में बांटने के संबंध में भी जानकारी सामने आई है। पुलिस द्वारा दोनों घटनाओं से संबंधित साक्ष्यों एवं बरामद सामग्री का परीक्षण किया जा रहा है।
घटना स्थल
1. पद्मनगर, शिव मंदिर के पास, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
2. इंदिरा नगर, परमेश्वरी भवन के पास, भिलाई-03, थाना पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम
1. सूरज बढ़ाईक, उम्र 20 वर्ष, निवासी बापूनगर, झंडा चौक, रामजानकी मंदिर के पास, वार्ड क्रमांक 44, थाना खुर्सीपार, जिला दुर्ग।
2. लक्ष्मण साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 1, कांटी चौक, अहिवारा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग।
3. कुलदीप सिंह, उम्र 24 वर्ष, निवासी 32 एकड़, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, गणपति जनरल स्टोर्स के पास, जामुल, थाना जामुल, जिला दुर्ग।
4. दीप सिंह उर्फ दीपक, उम्र 25 वर्ष, निवासी कैवल्य धाम, कुम्हारी, थाना कुम्हारी, जिला दुर्ग।
जप्त सामग्री
1. 19 ग्राम 410 मिलीग्राम गलाया हुआ सोना।
2. लूट की वारदातों में प्रयुक्त एक एक्टिवा वाहन।
3. लूट की वारदातों में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई पुलिस एवं ACCU की संयुक्त टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। टीम द्वारा दोनों घटनाओं से संबंधित जानकारी का विश्लेषण, संदिग्धों की पतासाजी, पूछताछ एवं बरामदगी की कार्रवाई की गई।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि अनजान व्यक्तियों द्वारा पता पूछने अथवा किसी अन्य बहाने से रोकने पर सतर्क रहें। सार्वजनिक स्थानों पर अपने आभूषण एवं कीमती सामान की सुरक्षा का ध्यान रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि अथवा लूट की घटना की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को दें। नागरिकों से प्राप्त सूचनाएं अपराधों की रोकथाम एवं आरोपियों की पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।


