दुर्ग, 03 सितंबर 2026/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने आरोपी रवि निगम के आपराधिक आचरण एवं गतिविधियों पर नियंत्रण किए जाने तथा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत जिलाबदर की सख्त कार्यवाही की है। जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री सिंह द्वारा जारी आदेशानुसार अनावेदक रवि निगम पिता प्रदीप निगम, उम्र 35 वर्ष, निवासी रावण भाठा, सुपेला, थाना सुपेला, जिला दुर्ग (छ.ग.) को राजस्व जिला दुर्ग एवं उसके सीमावर्ती जिलों रायपुर, बेमेतरा, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, राजनांदगांव, बालोद एवं धमतरी जिलों की सीमाओं से आदेश पारित होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर बाहर चले जाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आरोपी रवि निगम को इस तिथि से एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों की सीमाओं में जिला दण्डाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना प्रवेश करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है।
ज्ञात हो कि पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं थाना सुपेला के आपराधिक रिकॉर्ड के अनुसार अनावेदक रवि निगम विगत 12 वर्षों से लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। आरोपी के विरुद्ध बलवा, रास्ता रोककर डराना-धमकाना, मारपीट करना, संपत्ति को क्षति पहुंचाना तथा गुंडागर्दी के बल पर आर्म्स दिखाकर लोगों को डराने-धमकाने जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। आरोपी के विरुद्ध थाना सुपेला में वर्ष 2013, 2018, 2023 एवं थाना नंदिनी नगर में वर्ष 2022 के तहत कई आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। समय-समय पर पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई, किंतु इसके आपराधिक कृत्यों में कोई सुधार नहीं आया। आरोपी के इस खौफ से आम जनता में भय का माहौल बना रहता है और लोग इसके खिलाफ साक्ष्य या रिपोर्ट देने से डरते हैं। प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के प्रतिवेदन, साक्षियों के कथनों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का गहन परिशीलन करने के पश्चात, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत सिंह ने आम जनमानस में सुरक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने हेतु आरोपी रवि निगम के विरुद्ध जिलाबदर की यह कार्यवाही की है।
आरोपी रवि निगम को कलेक्टर ने किया जिलाबदर,,,,सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से एक वर्ष की अवधि तक बाहर रहने के आदेश
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