
भिलाई. छत्तीसगढ़ के मिनी इंडिया माने जाने वाले शहर भिलाई की पहचान यहां के स्टील प्लांट (बीएसपी) से है। इसे लेकर यहां के नगर निगम अधिकारियों ने बड़ा फैसला लिया है। निगम आयुक्त ने प्लांट की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया है। मसला टैक्स अनियमित्ता से जुड़ा हुआ है। निगम का कहना है कि बीएसपी प्रबंधन ने 2016 से लेकर 2018-19 तक टैक्स देने में गड़बड़ी की है। इस वजह से यह आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश के बाद बीएसपी भी अपना पक्ष मजबूत करने की तैयारी में जुटा हुआ है। निगम के मुताबिक बीते तीन सालों में बीएसपी ने 82 करोड़ 40 लाख रुपए कम दिए। इसे जमा करने कई बार नोटिस दिए गए मगर रुपए नहीं मिले। ऐसे में अब निगम ने 82.40 करोड़ रुपए का पांच गुना ज्यादा टैक्स 412 करोड़ रुपए जमा करने को कहा है। इसके अलावा 92.68 करोड़ रुपए समेकितकर और शिक्षा उपकर की राशि है। यानि कुल मिलाकर 504 करोड़ 70 लाख 74 हजार 445 रुपए बीएसपी को देने होंगे।
भिलाई निगम ने 82 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए बीएसपी प्रबंधन को पहला नोटिस मार्च में जारी किया था। तब आयुक्त एसके सुंदरानी थे। यहां बीएसपी को हर साल 35 करोड़, रूपए नियमों के अनुसार देने होंगे लेकिन निगम को महज 9 करोड़ मिल रहे हैं। अब अवैध निर्माण को लेकर निगम प्रशासन ने बीएसपी के मॉडेक्स प्लांट को भी निशाने पर लिया है। प्रबंधन ने किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करते समय एक भी अनुमति नहीं मांगी । जबकि मॉडेक्स के तहत पूरा प्लांट तैयार हो गया है। निगम इसे भी अवैध बता रहा है।