दुर्ग। 22 अक्टूबर, 2026, (सीजी संदेश) : दुर्ग पुलिस द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लाइसेंस निलंबन की कार्यवाही की जा रही है। शराब सेवन कर वाहन चलाना, तेज रफ्तार / लापरवाही पूर्वक एवं यातायात संकेतों का उल्लंघन करने वालों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग तथा मालवाहक वाहनों में सवारी बैठाने वालों पर कार्यवाही की जा रही है।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसके अंतर्गत गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जाने हेतु प्रकरण तैयार कर परिवहन विभाग को भेजे जा रहे हैं।
यातायात पुलिस द्वारा विशेष रूप से शराब सेवन कर वाहन चलाने, निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज रफ्तार में वाहन चलाने, यातायात संकेतों का उल्लंघन करने, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने तथा मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करने जैसे नियम पर कार्यवाही की जा रही है। इन उल्लंघनों से सड़क दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ती है तथा वाहन चालक के साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की जान भी खतरे में पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए उनके लाइसेंस निलंबन के लिए परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। वर्ष 2026 में अब तक 09 माह में कुल 781 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन हेतु परिवहन विभाग को प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं।
अपील :- यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा वाहन चालकों से अपील की जाती है कि वे यातायात नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, शराब सेवन के बाद वाहन न चलाएं तथा वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
सड़क सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन करें, स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें।


