भिलाई। थाना रानीतराई के ग्राम बोरीद में 18 जून की रात में ग्राम बोरिद के जितेंद्र वर्मा एवं ग्राम कोटवार कमलनारायण वर्मा द्वारा प्राप्त सूचना राजू बारले नामक व्यक्ति द्वारा अपने पत्नी के साथ अत्यधिक मारपीट करने के कारण श्रीमति रिंकी सिन्हा की मृत्यु होने की आशंका की तस्दीक पर थाना प्रभारी निरीक्षक सीताराम ध्रुव हमराह स्टाफ के ग्राम बोरिद पहुंच कर सूचक को तलब कर राजू बारले के घर बरबाँधा तालाब के पास सतनाम पारा जाकर सूचना की तस्दीक किया गया राजू बारले के कच्चा मकान अंदर कमरे में श्रीमति रिंकी सिन्हा पति राजू बारले उम्र करीब 30 साल पता बोरिद को मृत अवस्था मे चित जमीन पर पड़ी हुई पाई गई आसपास घर का सामान अस्तव्यस्त अवस्था मे पाया गया एक छोटी बच्ची उम्र करीबन 5 साल की पास में रो रही थी। बोरिद गांव में घटना स्थल में थाना प्रभारी रानीतराई अपने अधीनस्थ बल के साथ रात्रि केम्प कर ग्राम कोटवार के सूचना पर धारा 302 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं घटना की विस्तृत जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार यादव एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई, पति द्वारा पत्नी की नृशंस हत्या की घटना को गम्भीरता से लेते हुए अपराध की विवेचना सूक्ष्मता से करने तथा आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश पर घटना स्थल के आसपास के महिलाओं एवं महिला पुलिस स्वयंसेविकाओं के द्वारा मृतिका के पांच वर्षीय पुत्री को रोने से शांत कर पूछने पर रोते हुए बताई की “पापा ह मम्मी ल लउठी अउ ईंटा पथरा में जोर जोर से मारिस हवय लहू के आवत ले”। रात्रि में आसपड़ोस के लोगों से मृतिका के मायके पक्ष के बारे में पूछताछ करने पर ज्ञात हुवा की मृतिका श्रीमति रिंकी सिन्हा के पति दिलीप सिन्हा पिता स्व रामसुमेर सिन्हा कबीर नगर अटल आवास रायपुर निवासी था जो विद्युत विभाग का कर्मचारी था जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिससे दो बच्ची है। मृतिका के सास व देवर तथा बड़ी बेटी कबीर नगर अटल आवास रायपुर में रहते हैं। आरोपी पूर्व में गोगांव रायपुर में रहकर मजदूरी का काम करता था उसी दौरान मृतिका आरोपी के सम्पर्क में आयी तथा दो वर्ष पूर्व अपनी बड़ी बेटी पूर्वी को अपने सास के पास छोड़ कर छोटी बेटी पूनम को साथ लेकर आरोपी के साथ रहने आरोपी के नानी गाव बोरिद आकर रहने लगी थी। मृतिका के सास व देवर को घटना के सम्बंध में सूचित किया गया । सुबह मृतिका के सास, देवर व अन्य परिजनों के समक्ष मृतिका के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शासकीय अस्पताल पाटन भेज गया। आरोपी राजू बारले पिता मयालाल बारले उम्र 35 साल ग्राम बोरिद जो घटना के बाद से गांव से भागने के फिराक में लुकते छिपते पुलिस कार्यवाही व गतिविधियों को देखने घूम रहा था जिसे धटना के 24 घण्टे के अंदर घेराबंदी कर पकड़ कर हिरासत में लिया गया। घटना के सम्बंध में पूछताछ करने पर आरोपी ने उपस्थित महिलाओं एवं अन्य व्यक्तियों के समक्ष बताया कि वह खर्च के लिए अपनी पुरानी मोटरसाइकिल बेंच कर पैसा करीब 5000/- नगद अपनी पत्नी रिंकी को दो दिन पहले ही दिया था जिसे मांगने पर खर्च होना और गुम जाना बताई जिस बात पर 18 जून की दोपहर में विवाद होने से लकड़ी डंडा, ईंट के टुकड़ा व स्टील झारा से मृतिका के हाथ पैर जांध पेट सीना सिर चेहरा में वार कर हत्या करना अपना अपराध कबूल किया साथ ही बताया कि वह मृतिका के डेडबॉडी को ठिकाने लगाने का प्लान बना रहा था किंतु ग्रामीणों के आवाजाही एवं पुलिस पहुंचने से वह मृतिका व बच्ची को छोड़ के भाग गया और रात में अंधेरे में छिप कर पुलिस की गतिविधियों को देखने का प्रयास कर रहा था आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर आरोपी से धटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा,स्टील झारा, ईंट का टुकड़ा जप्त किया गया। आरोपी को थाना रानीतराई के धारा 302 भादवि के तहत विधिवत गिरफ्तार किया। ज्यूडिशियल रिमांड के लिए न्यायालय पेश किया जा रहा है। उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक सीताराम ध्रुव सउनि राधेश्याम ध्रुव, प्रधान आरक्षक सुरेश सिंह बनाफर, माराचन्द गिलहरे, आरक्षक गौरव पांडेय, मोहनिश मंडावी महिला आरक्षक तृप्ति वर्मा की सराहनीय भूमिका रही है