भिलाई। 17 अक्टूबर, 2026, (सीजी संदेश) : थाना जामुल क्षेत्र के देवनगर एवं शिवपुरी में वर्ष 2025 के दौरान लोहे के एंगल एवं तार जाली चोरी के मामले में आरोपी सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पाण्डेय को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा पूर्व में की गई रेड कार्रवाई के दौरान शंकर नगर, छावनी स्थित कबाड़ी गोदाम से चोरी के संदेह में लोहे के एंगल, तार जाली एवं अन्य स्क्रैप सामग्री बरामद की गई थी। प्रकरण में गिरफ्तार मैनेजर नरसिंह यादव से पूछताछ एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर चोरी की संपत्ति का थाना जामुल के अपराध क्रमांक 400/2025 से मिलान किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पाण्डेय की संलिप्तता सामने आने पर पुलिस ने दिनांक 17 अक्टूबर को मुखबिर सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे पकड़ा। गोदाम से 20 नग लोहे के एंगल, तार जाली के 02 बंडल सहित अन्य लौह सामग्री एवं लगभग 18 टन से अधिक कबाड़ बरामद हुआ है, जिसकी विस्तृत जांच की जा रही है।
मामले का विवरण इस प्रकार है कि थाना जामुल क्षेत्र के देवनगर एवं शिवपुरी में वर्ष 2025 के दौरान लोहे के एंगल एवं तार जाली चोरी होने के संबंध में थाना जामुल में धारा 303(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि पाण्डेय कबाड़ी के शंकर नगर, छावनी स्थित गोदाम में चोरी का स्क्रैप माल छिपाकर रखा गया है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा गोदाम में रेड कार्रवाई की गई, जहां लोहे के एंगल, तार जाली एवं अन्य स्क्रैप सामग्री मिली। पुलिस ने उक्त सामग्री को जप्त कर उसके चोरी की संपत्ति होने के संबंध में जांच प्रारंभ की। गोदाम में मिले मैनेजर नरसिंह यादव से पूछताछ के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर देवनगर, शिवपुरी, जामुल एवं अन्य स्थानों से लोहे की सामग्री चोरी कर गोदाम में रखने के संबंध में तथ्य सामने आए। चोरी की संपत्ति का पूर्व में दर्ज अपराध से मिलान किया गया। नरसिंह यादव को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका है। प्रकरण के अन्य आरोपी की तलाश के दौरान दिनांक 17 अक्टूबर को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पाण्डेय को पकड़ा। पूछताछ में वर्ष 2025 के दौरान देवनगर एवं शिवपुरी, जामुल क्षेत्र से अपने कर्मचारियों के साथ लोहे के एंगल एवं तार जाली चोरी करने के संबंध में जानकारी सामने आई। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 17 अक्टूबर को न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। गोदाम से बरामद अन्य सामग्री के संबंध में जांच जारी है।
मॉडस ऑपरेंडी (अपराध करने का तरीका)
प्रकरण में प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी द्वारा अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों के साथ मिलकर विभिन्न स्थानों से लोहे के एंगल एवं तार जाली चोरी कर कबाड़ी गोदाम में रखे जाते थे। पुलिस द्वारा गोदाम में मिली सामग्री की जांच कर चोरी की संपत्ति का पंजीबद्ध अपराध से मिलान किया गया तथा अन्य सामग्री के स्रोत का पता लगाया जा रहा है।
घटना स्थल
देवनगर एवं शिवपुरी क्षेत्र, जामुल, जिला-दुर्ग। चोरी की संपत्ति शंकर नगर, छावनी स्थित कबाड़ी गोदाम से बरामद की गई।
आरोपी का नाम
1. सुरेश सिंह उर्फ सुरेश पाण्डेय, उम्र 65 वर्ष, निवासी तिरंगा चौक, छावनी, थाना जामुल, जिला-दुर्ग।
अपराध क्रमांक : 400/2025
धारा : 303(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS)
जप्त सामग्री
प्रकरण से संबंधित चोरी की संपत्ति :
1. लोहे के 20 नग एंगल।
2. तार जाली के 02 बंडल।
गोदाम से जप्त अन्य सामग्री, जिसकी जांच जारी है :
1. रेल पटरी का 01 टुकड़ा।
2. एंगल पट्टी के 10 नग।
3. लोहे का सरिया।
4. गैस कटिंग नोजल।
5. तौल मशीन के 03 नग।
6. ऑक्सीजन गैस के 08 सिलेंडर।
7. एलपीजी के 04 सिलेंडर।
8. लोहे की क्वाइल के 04 बंडल एवं लगभग 18 टन से अधिक अन्य लौह कबाड़ सामग्री।
9. चमकीली धातु की 04 बोरियां।
10. एल्युमिनियम की पट्टी।
11. कैलकुलेटर का 01 नग।
12. टाटा-एस पिकअप वाहन क्रमांक CG 07 BR 3212।
सराहनीय कार्य
उक्त कार्रवाई में थाना जामुल पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस द्वारा मुखबिर सूचना पर त्वरित कार्रवाई, गोदाम में बरामद सामग्री की जांच, पूर्व में दर्ज अपराध से चोरी की संपत्ति का मिलान तथा फरार आरोपी की तलाश कर गिरफ्तारी की गई। कार्रवाई में शामिल पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों के नाम उपलब्ध कराए जाने पर उन्हें इस बिंदु में शामिल किया जाएगा।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों, कबाड़ी व्यवसायियों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों से अपील करती है कि लोहे, तार, मशीनरी एवं अन्य स्क्रैप सामग्री की खरीद-बिक्री के समय उसके वैध स्वामित्व एवं आवश्यक दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। चोरी की संपत्ति की खरीद, बिक्री अथवा उसे छिपाने संबंधी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। अपराध में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।



