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रायपुर के धरसींवा थाना क्षेत्र का मामला, फर्जी कंपनियां बनाकर मूल कंपनी की संपत्ति कर ली अपने नाम
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साल 2014 में की गई गड़बड़ी हुई उजागर, कंपनी के नाम नागपुर स्थित जमीन को गलत ढंग से खरीदा
रायपुर. छत्तीसगढ़ की राजधानी में एक कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी का जुर्म दर्ज हुआ है। करोबारी पर 10 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करने का आरोप लगा है। प्रकरण धरसींवा थाना क्षेत्र के सिलतरा में संचालित स्पंज आयरन प्लांट से जुड़ा है। प्लांट के पाटर्नर चौबे कॉलोनी निवासी राजीव कपूर ने अपनी पत्नी और एक अन्य साथी के साथ मिलकर, नागपुर स्थित संपत्ति को अपने नाम कर लिया। 2014 में हुई गड़बड़ी के सामने आने के बाद कंपनी के डायरेक्टर मनीष सोमानी ने एफआईआर दर्ज करवाई है।
2 लाख की कंपनी ने कर ली करोड़ों की डील
- शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि बलदेव एलायस कंपनी के नाम पर दो जमीनें नागपुर महाराष्ट्र में थी। आरोपी राजीव कपूर उसकी पत्नी शिल्पा कपूर और सहयोगी वामसी कृष्णा ने 2014 में विदर्भ इंफ्रा रियलिटी और शिल्पा एनर्जी नाम की दो कंपनियां बनाई। इन कंपनियों की अधिकृत पूंजी मात्र 2 -2 लाख रूपये थी और करोडों रूपये की संपत्ति की डील कर ली गई। गलत तरीके से एचडीएफसी बैंक में खाता भी खुलवाया गया।
- जिस दिन बैंक में खाता खुलवाया गया, उसी दिन दोनों फर्जी कंपनियों को चेकबुक भी जारी कर दिया गया । बलदेव एलायस का एक ऐसा बैंक अकाउंट था जो आरोपी राजीव ही संभालता था। इसी खाते में विदर्भ एवं शिल्पा एनर्जी के 1 करोड़ 15 लाख और 30 लाख के चेक जमा कराकर। गबन कर लिया गया। आयकर अधिनियम के अनुसार किसी भी संपत्ति के विक्रय करने पर 1 प्रतिशत टीडीएस काटना होता है। इस डील और पैसों के हेरफेर को छुपाने के लिए दोनों फर्जी कंपनियों ने टीडीएस नहीं दिया गया।