संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट 1 सितंबर से होगा लागू

संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट का कुछ भाग एक सितंबर से लागू होने जा रहा है। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि मोटर व्हीकल कानून के 63 क्लॉज को एक सितंबर से लागू किया जा रहा है। इसके तहत सड़क पर गाड़ी चलाने के दौरान ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना का प्रावधान किया गया है। क्लॉज 63 के तहत तेज गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने एवं ओवर लोडिंग करने वालों के जुर्माने में भारी बढ़ोतरी की गई है।
बिल अंतिम मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास
मोटर व्हीकल संशोधित बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और अब यह अंतिम मंजूरी के लिए कानून मंत्रालय के पास है। गडकरी ने बताया कि कानून मंत्रालय ने दो-चार दिनों में इसे लागू करने के लिए परिवहन मंत्रालय के पास भेज देंगे।
मोटर व्हीकल कानून चरणबद्ध तरीके से होगा लागू
गडकरी पहले ही यह कह चुके हैं मोटर व्हीकल कानून को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी इस बिल पर हो चुके हैं, इसलिए इसे लागू करने में कोई अड़चन नहीं है। मनी भास्कर आपको बता रहा है क्या लागू होगा एक सितंबर से और अब कितना जुर्माना देना होगा।
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अपराध पहले अब तेज गाड़ी चलाने पर 500 रुपए जुर्माना या फिर 3 माह की जेल 5 हजार जुर्माना तीन माह की जेल, दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना 1 साल की जेल ओवरलोडिंग पर 2 हजार जुर्माना और एक हजार प्रति टन लिमिट 10 हजार रुपए जुर्माना या फिर 6 माह की जेल दूसरी बार 15 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपए जुर्माना 6 माह की जेल दूसरी बार 3 हजार जुर्माना 2 साल की जेल 10 हजार का जुर्माना 6 माह की जेल, दूसरी बार 15 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल ट्रैफिक लाइट तोड़ने, फोन पर बात करके गाड़ी चलाने पर 1 हजार जुर्माना 6 माह की जेल, दूसरी बार 2 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल 5 हजार का जुर्माना 6 से 12 माह की जेल दूसरी बार 10 हजार का जुर्माना 2 साल की जेल