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एपीएल हितग्राहियों को मिलेगा 35 किलो चावल, अक्टूबर तक मिल जाएगा सभी को कार्ड
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10 रुपए में निकाय, जनपद और पंचायत स्तर पर लोगों को मिल सकेंगे फार्म

दुर्ग. जिले सहित प्रदेश से सामान्य परिवारों का भी अब राशनकार्ड बनेगा। यह राशनकार्ड एपीएल के नाम से ही पहचाना जाएगा। 6 सितंबर से यह कार्ड बनाया जाएगा। 10 अक्टूबर तक तैयार कार्डों का वितरण होगा। छत्तीसगढ़ शासन ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। एपीएल कार्डधारियों को अधिकतम 35 किलो तक चावल दिया जाएगा। घर में एक सदस्य है तो 10 किलो, 2 सदस्य को 20 किलो और 3 या इससे अधिक होने पर 35 किलो तक खाद्यान्न जारी किया जाएगा। आवेदन निकाय, जनपद व पंचायत स्तर पर लोगों को मिलेंगे।
पंचायत से लेकर निगम में मिलेंगे आवेदन फॉर्म
- खाद्य विभाग के तरफ से इसके लिए प्रारूप नंबर-1 तैयार किया है। इस प्रारूप में ही आवेदन जमा लिए जाएंगे। इसके आधार पर राशनकार्ड तैयार कर जारी किया जाएगा। इस राशनकार्ड के 10 रुपए लिए जाएंगे। आवेदन फार्म के साथ ही इस जमा लिया जाएगा। खाद्य संचालनालय में यह राशि जमा कराई जाएगी। खाद्य विभाग कार्ड तैयार करेगा और जनपद, निकाय के माध्यम से पंचायतों व वार्डों तक इसे वितरित किया जाएगा। इसकी तैयारी हो गई है।
- एपीएल वालों के लिए कब और कैसे कार्ड बनेगा
- 06 सितंबर को सत्यापन दल का गठन व जानकारी वेबसाइट में अपलोड करना।
- 07 सितंबर को संभागीय मुख्यालयों में मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण।
- 08 सितंबर जिला मुख्यालयों में ब्लॉक स्तर पर मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण।
- 09 सितंबर को ब्लॉक स्तर पर सत्यापन दलों को प्रशिक्षण।
- 10 से 17 सितंबर के मध्य राशनकार्ड के लिए आवेदन लिया जाना।
- 20 सितंबर तक सत्यापन दलों द्वारा निकायों में जनपदों में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
- 25 सितंबर तक दावा आपत्ति लेकर उनका निराकरण।
- 30 सितंबर तक पात्र व अपात्र की सूची सार्वजनिक करना, इसके बाद पीडीएफ तैयार करना।
- 02 से 10 अक्टूबर के मध्य एपीएल वालों के लिए राशनकार्डों का वितरण।
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पंचायतों और वार्डों में लगाए जाएंगे शिविर
10 से 17 सितंबर के मध्य राशनकार्ड बनाने शिविर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत व निकाय क्षेत्रों में वार्डों में शिविर लगाए जाएंगे। सरकारी कार्य दिवस में सुबह 9 से 12 व दोपहर 3 से शाम 6 बजे के मध्य आवेदन लिए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप व दस्तावेजों के साथ आवेदन लिए जाएंगे। इसमें आधार कार्ड, बैंक खाता, दो फोटो फार्म के साथ जमा लिए जाएंगे। अन्य श्रेणी के लिए इस दौरान आवेदन नहीं लिए जाएंगे। निर्देश दिए गए हैं।
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शासन की तरफ से जारी किया गया है आदेश
राज्य शासन के तरफ से आदेश जारी किया गया है। इसके तहत यह पूरी प्रक्रिया होनी है। 10 से 17 सितंबर के मध्य आवेदन लिए जाएंगे। निकायों के मामले में वार्डों में शिविर लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर प्रारूप उपलब्ध रहेंगे।