
रायपुर. छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू होगी। इस दिन प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिकाओं के महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण होंगे। इसके बाद वार्डों का आरक्षण होगा। इस पूरी प्रकिया के लिए उप सचिव नगरीय प्रशासन आर एक्का पीठासीन अधिकारी होंगे।
दीपावली के बाद होने वाले इस चुनाव के लिए वार्डों के परिसीमन के बाद अब निकायों के महापौर और अध्यक्षों के लिए आरक्षण की तिथि घोषित कर दी गई है। इसके तहत प्रदेश के 10 नगर निगम, 39 नगर पालिकाओं और 105 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया होगी। बताया गया है कि लाेगों की नजरें नगर निगमों पर सबसे ज्यादा है। क्योंकि यहां से कई बड़े नेताओं के भविष्य का फैसला होना है। रायपुर नगर निगम अभी सामान्य पुरुष के लिए आरक्षित है। इस बार माना जा रहा है कि यह सामान्य महिला या फि ओबीसी महिला या पुरुष होने की संभावना है। इसी तरह अन्य नगर निगमों पर भी सबकी निगाहें हैं।
पिछली बार ऐसा था आरक्षण
- लॉटरी के अनुसार इस बार चार नगर निगम में महिला महापौर होंगी, चार में सामान्य, 2 में ओबीसी, 1 में एसटी और एक में एससी महापौर होंगे।
- दुर्ग, धमतरी और कोरबा में सामान्य महिला
- भिलाई,रायपुर,चिरमिरी और राजनांदगांव में सामान्य
- बिरगांव में महिला ओबीसी
- जगदलपुर और बिलासपुर में ओबीसी
- रायगढ़ में एससी अम्बिकापुर में एसटी के महापौर होंगे।
नगर पालिका अध्यक्ष पद
इसी तरह नगर पालिका अध्यक्षों के लिए 4 एससी के लिए, दो एससी महिलाओं के लिए, 7 ओबीसी, 4 ओबीसी महिला, 3 एसटी, 2 एसटी महिला, 15 सामान्य और 7 महिला सामान्य के लिए आरक्षित किए गए थे।