दुर्ग। 16 मार्च : नशा किसी भी रूप में लिया जाए वह कभी लाभदायक नहीं होता नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में 16 से 19 अप्रैल तक वाहन चालन संबंधी विशेष जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्त हेतु पटेल चौक दुर्ग में चलाया जा रहा है जिसके तहत आज 16 मार्च तक इसकी कुल 1040 ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों की अनदेखी करते पाए गए उन्हें नियमों की जानकारी देते हुए बंद पत्र भरवाया गया। विजय कुमार साहू अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा वाहन चालकों को समझाइश दी जिन्हें नियमों के विरुद्ध वाहन चालक का कार्य करते हुए पाया गया। वाहन चालकों को यह जानकारी दी कि बिना बीमा के मोटर यान चलाना अपराध है तथा यदि बिना बीमा के मोटर यान से किसी की मृत्यु हो जाने पर मृत के दुर्घटना दावा का भुगतान वह स्वामी या वाहन चालक द्वारा किया जाता है यदि वाहन को बिना बीमा के चल वाया जाता है तो चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी दायित्व होता है उन्होंने बताया कि नशा व्यक्तिगत के साथ-साथ समाज में भी बुरा प्रभाव डालता है मोटर दुर्घटना के अधिकांश मामले नशे के हालत में गाड़ी चलाने के ही कारण होती है समाज में युवा वर्ग वर्तमान परिस्थिति में नशे की ओर आकर्षित होते हैं कई जगहों पर अनुचित रूप से हुक्का बार भी चलाए जाते हैं जिसमें युवा वर्ग की भागीदारी ज्यादा रहती है जो उनके भविष्य को अंधकार में डालती है तथा समाज में उसका बुरा प्रभाव पड़ता है परिवार में नशा करने वाले व्यक्ति के परिवार को अपने लगते हैं तथा बिखर जाते हैं को यह भी जानकारी दिया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा वाहन चलाया जाना अपराध है तथा 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति द्वारा बिना अनुज्ञा पत्र के लोक मार्ग पर वाहन चलाना अपराध है यदि कोई वाहन का स्वामी अपनी वाहन को 18 वर्ष से कम व्यक्ति को चलाने देता है तो चालक के साथ-साथ वाहन स्वामी भी अपराध का भागीदार होता है कोई भी वाहन लोक मार्ग पर बिना पंजीयन के नहीं चलाया जा सकता बिना पंजीयन के वाहन चलाना अपराध होता है यदि कोई व्यक्ति वाहन बेचता है तो वाहन बेचे जाने के 15 दिनों के अंदर उक्त वाहन का पंजीयन एवं बीमा का ट्रांसफर करा लेना चाहिए वाहन के मालिक को मजिस्ट्रेट के द्वारा यह भी जानकारी दिया गया कि वाहन चलाते समय सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाना चाहिए जैसे मोटर साइकिल चलाते समय सुरक्षा हेलमेट चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट अवश्य पहनना चाहिए बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के वाहन चलाना ना सिर्फ अपराध है बल्कि जान और माल के लिए भी नुकसान दायक हो सकता है लोक मार्ग पर दिए गए यातायात संकेतों को पालन करते हुए ही वाहन चलाया जाना चाहिए वाहन को संकेतों में दिए गए गति सीमा से अधिक गति से वाहन को चलाना भी अपराध होता है वाहन चालन के नियमों को जनमानस को दिए जाने हेतु यह जागरूकता अभियान 19 तारीख तक आयोजित की जा रही है नियमों के विरुद्ध वाहन का चालन कर रहे वाहन चालकों से बंद पत्र भरवाया जा रहा है तथा में मोटर यान अधिनियम के भार लगने वाले जुर्माने की राशि की भी जानकारी दी जा रही है।