
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फेल ट्रांजेक्शन से जुड़े टर्न अराउंड टाइम (टीएटी) नियमों में बदलाव किया है। इन बदलावों के बाद बैंक ग्राहकों को फेल ट्रांजेक्शन की राशि के लिए ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। RBI की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि यदि एटीएम या इलेक्ट्रिक तरीके से किए गए किसी भुगतान की ट्रांजेक्शन फेल हो जाती है तो बैंकों को ऐसे मामलों में स्वयं संज्ञान लेते हुए ग्राहक के खाते में पैसे जमा करने होंगे। RBI के सर्कुलर के अनुसार, यदि तय समय सीमा में फेल राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को संबंधित ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होगा।
बैंकों को शिकायत के बिना भी ग्राहकों को पैसे लौटाने होंगे। केंद्रीय बैंक ने यह फैसला उन रिपोर्टस के बाद लिया है जिनमें कहा जा रहा था कि बैंक फेल ट्रांजेक्शन होने के बाद ग्राहकों को भुगतान में लंबा समय ले रहे हैं।
RBI ने एटीएम और अन्य इलेक्ट्रिक भुगतान का ट्रांजेक्शन फेल होने के बाद बैंकों के लिए ग्राहकों को खाते में पैसा जमा करने की समय सीमा तय कर दी है। यदि बैंक खाते से पैसा कट जाता है और एटीएम से नकदी नहीं मिलती है तो ऐसे मामलों में बैंक को ट्रांजेक्शन के पांच दिनों के भीतर ग्राहकों के खाते में पैसा जमा करना होगा।
प्वाइंट ऑफ सेल और आधार आधारित भुगतान से फेल ट्रांजेक्शन के लिए भी पांच दिन का समय तय किया गया है। कार्ड से कार्ड या कार्ड से भुगतान पर बैंकों के लिए एक दिन का समय तय किया गया है। RBI ने तय समय सीमा के भीतर ग्राहकों के खाते में रुपया जमा नहीं करने पर जुर्माना भी तय कर दिया है। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार, यदि तय समय सीमा में फेल राशि का भुगतान नहीं होता है तो बैंकों को संबंधित ग्राहक को 100 रुपए रोजाना के हिसाब से जुर्माना देना होगा।