
जबलपुर। आईटीएमएस के तहत चौराहों पर लगे कैमरों में जिन वाहन चालकों के चालान हो रहे हैं, वे सावधान हो जाएं। पुलिस द्वारा तय अवधि में चालान जमा नहीं करने पर उनके प्रकरण को कोर्ट भेजा जा रहा है। जहां नए मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत वाहन चालकों से कई गुना अधिक वसूली होगी। ऐसे में वाहन चालकों को कुछ रुपए बचाने के लिए हजारों रुपए भरने पड़ सकते हैं। बता दें कि नया एक्ट मप्र में भले ही लागू नहीं किया गया है, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचने पर नए एक्ट के हिसाब से ही जुमाना लगेगा।
चालान जमा नहीं करने वालों की लिस्ट तैयार
जो वाहन चालक यातायात का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और उनके पास पहुंचने वाला चालान जमा नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर लिस्ट तैयार की जा रही है। लिस्ट में जितने लोगों ने चालान जमा नहीं किए उनकी सूची न्यायालय में पेश की जाएगी।
5 से ज्यादा बार भेजे गए मैसेज व नोटिस
वाहन मालिकों को चालान जमा करने के लिए 5 से अधिक बार मोबाइल में मैसेज और नोटिस भेजे जा चुके हैं, लेकिन वाहन मालिक ने चालान जमा नहीं किया है। ऐसे वाहन मालिकों को चिन्हित किया जा रहा है।
एक लाख से ज्यादा चालान जमा नहीं
अब तक 1 लाख 53 हजार 360 चालान किए गए हैं। इसमें से 45 हजार 700 चालान ही जमा हुए हैं। बाकी 1 लाख 7 हजार 660 चालान जमा नहीं किए गए हैं। इसमें भी 16 हजार 117 चालान ऐसे हैं जिसमें वाहन मालिक का पता नहीं मिला और वह वापस आ गए।
500 से अधिक वाहन चालकों के नाम
यातायात पुलिस ने पहली लिस्ट के मुताबिक 14 चालान कोर्ट में पेश किए हैं। इसके बाद अब दूसरी लिस्ट में नियमों का पालन नहीं करने वाले 500 से अधिक वाहन चालकों के प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं। हालांकि इसमें जब से नए मोटर व्हीकल एक्ट का नियम लागू हुआ है, उस दिन से जिसके चालान हुए हैं, उन पर बढ़ी हुई दरों से ही जुर्माना किया जाएगा।
एक लाइसेंस पर चला सकते हैं तीन श्रेणी के वाहन
अमूमन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को पता ही नहीं होता है कि वे एक लाइसेंस पर कितने वाहन चला सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये कि यदि किसी ने दोपहिया वाहन का लाइसेंस बनवाया है तो उसे लगता है कि वह मोपेड भी चला लेगा, जबकि ऐसा नहीं है। यही सोच कार व अन्य क्षमता के वाहनों का लाइसेंस बनवाने वालों की है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए जिला परिवहन अधिकारी संतोष पॉल ने बताया कि एक लाइसेंस पर चालक अधिकतम तीन श्रेणी के वाहन चला सकता है। इसके लिए मोटर व्हीकल के लिए प्रयुक्त यूनिवर्सल फॉर्म नंबर 2 को सावधानीपूर्वक पढ़कर भरना चाहिए। इसमें विभिन्न प्रकार के वाहनों की करीब 8 कैटेगरी शामिल हैं। इसमें चालक तीन श्रेणी चुनकर अपने लिए उपयुक्त लाइसेंस बनवा सकता है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भी नए लाइसेंस के लिए आवेदन या पुराने को अपडेट किया जा सकता है।