
आईएनएक्स मीडिया केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के करीब 27 घंटे बाद पहली बार कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बुधवार शाम को कांग्रेस मुख्यालय में नजर आए। यहां कबिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। चिदंबरम ने कहा कि आईएनएक्स मामले में उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है। सीबीआई और ईडी ने उनके खिलाफ कोई चार्जशीट भी दाखिल नहीं की। इसके बाद चिदंबरम कांग्रेस मुख्यालय से अपने जोरबाग स्थित घर रवाना हो गए। सीबीआई की टीम जोरबाग स्थित घर पर पहुंची। कार्रवाई पर कार्ति चिदंबरम ने कहा- एजेंसियों ने इस पूरे मामले में ड्रामेबाजी और सनसनी मचाने की कोशिश केवल कुछ लोगों को खुशी देने के लिए की।
इससे पहले चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई के लिए कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दो बार तुरंत सुनवाई की मांग खारिज कर दी और इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को किए जाने के निर्देश दिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इससे पहले सीबीआई और ईडी देर रात उनकी तलाश में उनके घर गई थीं। ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया था।
चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई: चिदंबरम
चिदंबरम ने कहा- आईएनएक्स मीडिया केस में मुझ पर या परिवार के किसी सदस्य पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है जो यह कहता हो कि मैंने गलत किया है। पहले मुझे हाईकोर्ट ने मुझे गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी थी। फिर मेरी अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
मुझ पर इंसाफ से भागने का आरोप लगाया गया: चिदंबरम
उन्होंने कहा- मेरे वकीलों ने मुझे सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी। मुझ पर कानून से बचने का आरोप लगाया गया, इंसाफ से भागने का आरोप लगाया गया। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि मेरी याचिका की सुनवाई शुक्रवार को होनी है। तब तक मैं मैं अपना सिर उठाकर चलूंगा। मैं कानून का सम्मान करता हूं। आजादी के नाम पर मैं केवल प्रार्थना करता हूं कि जांच एजेंसियां भी कानून का पालन करेंगी।
इससे पहले हाईकोर्ट ने मंगलवार को आईएनएक्स मीडिया घोटाले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीबीआई और ईडी देर रात उनकी तलाश में उनके घर भी गई थीं। ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया। एजेंसियों को आशंका है कि चिदंबरम विदेश जा सकते हैं। ईडी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि कोई भी फैसला सुनाने से पहले हमारी दलीलें भी सुनी जाएं।