
हरियाणा के गुड़गांव में एक ऑटो रिक्शा चालक पर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए 32 हजार 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। मोटर वाहन (संशोधन) बिल-2019 के नियमों के लागू होने के बाद बड़ी राशि के जुर्माने के चालान काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं।
ऑटो रिक्शा चालक मोहम्मद मुश्तकिल ने बताया कि मंगलवार को सेक्टर-26 में पुलिसकर्मी ने रेड लाइट जंप करने की बात कहते हुए उसे रोक लिया। पुलिसवाले ने उससे ऑटो रिक्शा के कागज मांगे। लेकिन, उस वक्त उसके पास कागज नहीं थे। वह कागज घर पर भूल आया था। मुश्तकिल ने दावा किया कि उसने पुलिसकर्मी को 10 मिनट में सारे कागज लेकर आने की बात कही, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। मुश्तकिल पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और गुड़गांव में पिछले 15 साल से रह रहा है।
पुलिस ने मुश्तकिल के ऑटो रिक्शा को इंपाउंड कर दिया और 5 हजार रुपए लाइसेंस न होने का, 5 हजार रुपए आरसी न होने का, 2 हजार रुपए इंश्योरेंस का, 10 हजार रुपए प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने का, 500 रुपए सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट न होने का, 5 हजार रुपए खतरनाक ड्राइविंग का और 5 हजार रुपए रेड लाइट जंप करने का चालान बना दिया। इसका कुल जोड़ 32 हजार 500 रुपए बनता है।
नए नियम लागू न होने से पहले इन्हीं नियमों का उल्लंघन करने पर 4700 से 6700 रुपए तक जुर्माना देना पड़ता था। मोहम्मद मुश्तकिल का कहना है कि बुधवार को वह कोर्ट जाएगा और वकील के माध्यम से अपने ऑटो को छुड़वाएगा। उसका कहना है कि मेरे पास सभी कागज हैं, उम्मीद है कि चालान का जुर्माना कम होगा।
स्कूटी चालक का काटा था 23 हजार का चालान
इससे पहले सोमवार को गुड़गांव पुलिस ने ही ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए एक स्कूटी चालक का 23 हजार रुपए का चालान काटा था। वहीं हरियाणा के ही बहादुरगढ़ में एक बाइक सवार को भी 22 हजार रुपए का चालन थमा दिया। इसी तरह का मामला कैथल जिले में सामने आया। यहां एक स्कूटी चालक का लाइसेंस, आरसी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने और हेलमेट न पहनने पर 16 हजार रुपए का चालान कर दिया गया।