भिलाई 26 अगस्त 2025। नगर निगम भिलाई आयुक्त के आदेश को पलट कर जल कार्य विभाग सलाहकार समिति ने रख दिया है। नगर निगम क्षेत्र के किसी भी घर में पेयजल के लिए लगे उत्खनन बोर से ₹1200 की राशि नहीं ली जावेगी। उक्त निर्णय जल कार्य विभाग के सलाहकार समिति की बैठक में अध्यक्षता कर रहे केशव चौबे ने ली है। बैठक में निर्णय लिया गया कि अवैध नल कनेक्शन वालों पर कार्रवाई किया जाएगा। साथ ही वे करदाता जो सालों से जल कर नहीं चुका रहे हैं, उन्हें अब अंतिम मौका दिया जाएगा। नही पटाया तो नल कनेक्शन काट दिया जाएगा।एमआईसी प्रभारी केशव चौबे ने बताया कि बैठक जलकर नहीं जमा करने वाले करदाताओं पर कार्रवाई की जाएगी जिसे बैठक में पास कर दिया गया है। अब सभी करदाताओं को 31 अक्टूबर तक का मौका दिया जा रहा है। यदि वे इस तारीख तक बकाया टैक्स जमा नहीं किया तो नल विच्छेदन की कार्यवाही होगी। सूर्या मॉल सेंटर वालों का ₹800000 जलकर की राशि बाकी है जिसको अंतिम नोटिस दिया गया है इसके बाद नहीं पटाने पर नाल काटने का निर्णय लिया गया है। जलकर में 1 सितंबर राशि पटाने के लिए छूट 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। वहीं कनेक्शन लिया है, उनकी जांच कर कनेक्शन काटा जाएगा। यदि लोग खुद से वैध कराने आएंगे तो उन्हें 5 हजार के बजाए मात्र 3 हजार अर्थदंड लेकर वैध कर दिया जाएगा। बैठक में घरों के कराए गए बोर पर 1200 प्रति माह टैक्स वसूलने का प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया है। 10% की छूट भी दी गई है।
आयुक्त के आदेश को पलटा सलाहकार समिति ने, घरेलू बोर का अब ₹1200 नहीं देना पड़ेगा,,,,, लाखों के जलकर बचे होने पर सूर्यामाल को अंतिम नोटिस

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