भिलाई 8 सितंबर 2025। नगर पालिक निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता एवं उपायुक्त सह सचिव नरेन्द्र बंजारे की उपस्थिति में आहूत की गई। महापौर परिषद की बैठक में प्रमुख रूप से 20 एजेण्डा विचारार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसमें विस्तार से चर्चा की गई ।नगर पालिक निगम क्षेत्र में चंद्रा मौर्या अंडरब्रिज सोलर प्लांट स्थापना कार्य को परिवर्तन कर 77 एम.एल.डी. जलशोधन संयंत्र में ऑनग्रिड सोलर प्लांट स्थापना हेतु महापौर परिषद से स्वीकृति मिली । 5 वर्ष की अवधि के लिए विज्ञापन हेतु स्वयं के व्यय से यूनिपोल स्थापना सहित संधारण कार्य हेतु परिषद से स्वीकृति मिली है । यूनिपोल स्थापना एसीसी रोड चौक से जामुल बोग़दा, एसीसी चौक से कुर्सीपार फ्लाई ओवर, सुपेला घड़ी चौक से गदा चौक, अवंती बाई चौक से आईआईटी भिलाई सहित कुल 8 रोड का चयन यूनिपोल स्थापना हेतु किया गया है ।निगम क्षेत्र में होने वाले अतिक्रमण, अवैध निर्माण, निगम के बकाया कर वसूली, प्रतिबंधित प्लास्टिक पर प्रतिबंध सहित सुरक्षा दृष्टिकोण से सेना के सेवानिवृत अधिकारी एवं पैरामिलिट्री फोर्स के 20 जवान की उड़न दस्ता टीम गठित किये जाने के संबंध परिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है।
आकाश गंगा व्यवसायिक परिसर की आबंटित दुकानदारों द्वारा बरामदा कवर्ड कर व्यवसाय किया जा रहा है । दुकानों के सामने कव्हर्ड बरामदा को आबंटन की कार्रवाई कलेक्टर गाइडलाइन अनुसार की जाने की स्वीकृति मिली है । आंगन बाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका नियुक्ति अंतर्गत अंतिम योग्यता सूची प्रस्ताव मेंयर इंन काॅसिल में स्वीकृत की गई। प्रियदर्शिनी परिसर पश्चिम में स्वीमिंग पुल निर्माण कार्य एवं नेहरू नगर अंडर 20 से भिलाई नगर रेलवे स्टेशन तक रेलवे लाइन के समांतर रोड निर्माण एवं विद्युतीकरण कार्य की निविदा को वहां पर परिषद से स्वीकृति प्रदान की गई है ।भिलाई निगम क्षेत्रांतर्गत स्थित कुछ भवन/भूमि स्वामियों द्वारा विगत वर्षों का संपत्तिकर एवं अन्य राजस्व करों का भुगतान निगम द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं किया जा रहा है। जिससे बकाया संपत्तिकर / शिक्षा उपकर/समेकितकर की वसूली नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में राजस्व करों की वसूली में वृद्धि किये जाने हेतु भवन/भूमि स्वामियों द्वारा बकाया वर्षों की संपत्तिकर/ शिक्षाउपकर/समेकितकर की राशि का भुगतान एकमुश्त 30 नवम्बर 2025 तक किया जाता है तो उस स्थिति में केवल सम्पूर्ण बकाया संपत्तिकर की राशि पर 10 प्रतिशत की छूट बिना अधिभार एवं शास्ति के दिया जाना प्रस्तावित है। उक्त छूट राज्य शासन की स्वीकृति पश्चात दी जा सकेगी के संबंध में महापौर परिषद से मंजूदी प्रदान की गई है। महापौर परिषद की बैठक महापौर परिषद के सदस्य सीजू एन्थोनी, लक्ष्मीपति राजू, संदीप निरंकारी, लालचंद वर्मा, साकेत चंद्राकर, केशव चौबे, एकांश बंछोर, आदित्य सिंह, चंद्रशेखर गंवई, नेहा साहू, मन्नान गफ्फार खान, मालती ठाकुर सहित , जोन आयुक्त, कार्यपालन अभियंता, लेखाधिकारी, सहायक अभियंता, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, उपअभियंता, एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। चौक चौराहा में यह चर्चा बनी हुई है कि नगर निगम के अधिकारी का कहना कुछ और है और करना कुछ और हैं। इसके पूर्व भी एक आयुक्त ने नगर निगम आकाशगंगा के व्यावसायिक परिसर के अवैध निर्माण को तोड़ने का आदेश दिए थे तथा कार्रवाई शुरू किए थे। लेकिन बाद में लेनदेन कर मामला रफा दफा कर गया। यह पहला मौका नहीं है ऐसे कई बार हो चुका है यहां व्यापारी लॉबी ही हावी रही है, राजनीति के भी कई उसूल है।
कलेक्टर के आदेश से टूटेगा व्यावसायिक परिसर आकाशगंगा का अवैध निर्माण,,,,, चौक चौराहे पर चर्चा कुछ नहीं कर पाएगा नगर निगम, व्यापारी वर्ग हावी

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