दुर्ग। 26 फरवरी, 2023, (सीजी संदेश) : दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए ‘‘जियो खुलकर अभियान’’ के तहत नशीली दर्वाइ की तस्करी करने वाले का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस ने सिटी कोतवाली दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत नशे का कराेबार करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है साथ ही उसके पास से विभिन्न कंपनियो की प्रतिबंधित नशीली टेबलेट 1008 नग जुमला किमती 10500/-रू. जप्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक डाॅ. अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में, एवं अतिपुलिस अधीक्षक (शहर) संजय धु्रव, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग वैभव बैंकर के निर्देशन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस द्वारा प्रतिबंधित टेबलेट (गोली) बिक्री के खिलाफ अभियान नशीली दवा के अवैध कारोबार के खिलाफ छेड़े गये अभियान के तहत दुर्ग कोतवाली पुलिस को अवैध रूप से नशीली दवा स्पासकोरवोन प्लस व स्पासट्रांस प्लस कैप्सूल विक्रय करने वाले को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुयी हैं। पिछले कुछ महीनो में जिले में घटित गंभीर अपराधो के पीछे जाने पर यह बात सामने आयी थी की अपराध से जुड़े लोग कहीं न कहीं प्रतिबंधित/अवैध नशीली दवा बेचने के आदी हैं। इसलिये अभियान चलाकर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पूरे जिले में नशीली दवा का कारोबार के खिलाफ अभियान छेड़ा गया। 25 फरवरी को गंजपारा दुर्ग नदी मोड़ के पास तिरेन्द्र कुमार साहू उर्फ माउस पिता गंगाराम साहू उम्र 20 साल साकिन 84-5 एफ बाम्बे आवास उरला थाना मोहन नगर दुर्ग से अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवा बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया, आरोपी के कब्जे से 07 डिब्बे SPASCORE – VON PLUS 1 डिब्बे में कुल 6 पत्ता, 18 स्ट्रीप, 1 स्ट्रीप मेें 8 कैप्सूल, 1 पत्ते में 24 कैप्सूल कुल 7 डिब्बे में 126 स्ट्रीप कुल 1008 कैप्सूल 1कैप्सूल का वनज 550 मिलीग्राम कुल 1008 कैप्सूल का वनज 554ण्5 ग्राम किमती 9100/- रू. एवं TRAMADOL
HYDROCHLORIDE DICYCLOMINE HYDROCHLORIE ACETAMINOPHEN CAPSULES AADSPA PRO (अंडस्पा-प्रो) 1 डिब्बा जिसमें कुल 6 पत्ता, 18 स्ट्रीप 1 पत्ते में 24 कैप्सूल, 1 स्ट्रीप में 8 कैप्सूल, कुल 1 डिब्बे में कुल 144 कैप्सूल 1 कैप्सूल का वनज 550 मिलीग्राम 8 कैप्सूल का वनज 4360 मिलीग्राम 1 पत्ते का वजन 17 ग्राम 144 कैप्सूल का वजन 79ण्2 ग्राम किमती 1400/- रू. कुल 1152 कैप्सूल कि किमत लगभग 10500 रू. जिसे पुलिस ने गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त किया। आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 165/2023, धारा 22नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर आरोपी को ज्युडिशियल रिमाण्ड पर न्यायालय पेश किया जाता है। इस कार्यवाही में थाना प्रभारी दुर्ग निरीक्षक एस. एन. सिंह, सउनि पूरनदास, आर. संजीव सोनी, विकास ठाकुर का विशेष योगदान रहा।
थाना : दुर्ग
अप. क्रं. : 165/ 2023
धारा : 22 नारकोटिक एक्ट
आरोपी का नाम : तिरेन्द्र कुमार साहू उर्फ
माउस पिता गंगाराम साहू उम्र 20 साल साकिन 84-5 एफ बाम्बे आवास उरला थाना मोहन नगर दुर्ग (छ.ग.)
जप्ती : विभिन्न कंपनियों की प्रतिबंधित
नशीली टेबलेट 1008 नग किमती 10500/-रू कुल 10500/-रू.(दस हजार
पांच सौ रूपये)।