रायपुर 10 फरवरी 2025 । न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन ने थाना प्रभारी अनिल साहू पाटन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा दुर्ग के विरुद्ध एक आपराधिक परिवाद पर संज्ञान लेते हुए उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक गण के अधिवक्ता के निवेदन पर न्यायालय ने तत्काल थाना पाटन के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया है ।
यह मामला दिनांक 7 फरवरी 2025 को ग्राम फुंडा के वर्मा फार्म हाउस में कथित रूप से अवैध शराब जप्त किए जाने से संबंधित है। आवेदकगण ने पुलिस के दोनों अधिकारियों पर यह भी आरोप लगाया है कि उनके निर्देश पर वर्मा फार्म हाउस में शराब से भरी ट्रक को फार्म हाउस के अंदर कराया गया और शराब की पेटीयां फार्म हाउस के कर्मचारियों से ही अनलोड कराया गया और फिर से पेटीयों को लोड कराई गई। फार्म हाउस के कर्मचारियों ने न्यायालय में शपथ पत्र देकर आवेदन के परिवाद का समर्थन किया है और पुलिस के द्वारा उनका मोबाइल छीन लेने जबरदस्ती फार्म हाउस में बिना अनुमति के घुसकर ट्रक से शराब की पेटीयां उतार कर झूठा मामला बनाने की बात कही है।आवेदनगण ने अपने परिवाद में यह भी उल्लेख किया है कि दुर्ग एसपी और दोनों पुलिस अधिकारी गण आवेदक महेंद्र वर्मा को फरार होना बताकर और वर्मा फार्म हाउस के संपत्ति को भी जप्त करने की कार्यवाही करेंगे ऐसा बताकर भय उत्पन्न किया गया है।
महेंद्र वर्मा स्वयं न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है कि दोनों अधिकारी उसे झूठा मामला में फंसा रहे हैं। जबकि अवैध शराब से उसका या उसके परिवार का कोई लेना-देना नहीं है और जब महेंद्र वर्मा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से थाना पाटन के थाना प्रभारी को आवेदन प्रेषित किया और जांच में सहयोग करने की बात भी लिखी तब थाना प्रभारी ने उस आवेदन को लेने से इनकार कर दिया।
इसके बाद महेंद्र वर्मा ने पुलिस अधीक्षक और न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त आवेदन को प्रेषित किया इस पर भी न्यायाधीश ने संज्ञान लिया है और दोनों पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भेज कर पूछा है कि क्यों ना आप लोगों के विरुद्ध दांडिक प्रकरण दर्ज किया जाए ।