दुर्ग। 20 दिसंबर, 2025, (सीजी संदेश) : दुर्ग पुलिस के अधिकारियों द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ठ विवेचना के द्वारा हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, पॉक्सो एक्ट, एनडीपीएस एवं आर्म्स एक्ट के विवेचना के परिणाम स्वरूप अपराधों में आरोपियों विभिन्न धाराओं के अंतर्गत। न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास, सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा से आरोपियों को दंडित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल द्वारा सभी विवेचकों को उत्कृष्ठ विवेचना पर प्रशस्ति पत्र एवं नगद ईनाम दे कर पुरस्कृत किया गया।
दिनांक 18 दिसंबर के रात्रि 10:00 बजे पुलिस नियंत्रण कक्ष भिलाई में न्यायालय द्वारा विभिन्न प्रकरणों में आरोपियों के आरोप सिद्ध पाये जाने पर दिए गए सजा पर उत्कृष्ठ विवेचना के लिए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग विजय अग्रवाल द्वारा विवेचक निरीक्षक जनक राम कुरें, निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ, निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज, निरीक्षक राजेश साहू, निरीक्षक पी.डी. चंद्रा, निरीक्षक लक्ष्मण कुमेटी, उप निरीक्षक गुरविंदर सिंह संधु, उप निरीक्षक डी. एल. साहू, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, उप निरीक्षक देवादास भारती, उप निरीक्षक शिशुपाल चंद्रवंशी, उप निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय, सउनि. मनोज यादव, सउनि. खुशबू वर्मा, सउनि. हेमलता वर्मा, सउनि तुलसी बिंझेकर, सउनि बी. आर. साहू को प्रशस्ति पत्र एवं नगद ईनाम से सम्मानित किया गया तथा सभी विवेचकों को भविष्य में भी इसी प्रकार से प्रकरण की गंभीरतपूर्वक विवेचना करने एवं नवीन कानून के प्रावधान अनुसार ई-साक्ष्य तैयार कर प्रकरण के सभी पहलुओं पर विवेचना कर समग्र साक्ष्य संकलित कर निर्धारित समयावधि 60/90 दिवस के भीतर चालान न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
थाना नंदिनी नगर के हत्या के अपराध में आरोपी सूर्यकांत वर्मा को धारा 302 भादंसं. में आजीवन कारावास व 1000/-रू अर्थदंड से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक लक्ष्मण कुमेटी।
थाना दुर्ग के हत्या के अपराध में आरोपी राकेश साहू एवं अन्य को धारा 302, 34 भादंसं. में आजीवन कारावास व 307, 34 भादंसं. में 07 वर्ष कारवास से दंडित किया गया। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक, देवदास भारती
थाना कुम्हारी के हत्या के अपराध में आरोपी मनप्रीत सिंह वगैरह को प्रकरण में अभियुक्तगण 1. मनप्रीत सिंह, 2. गायत्री साहू को धारा 302, 34 भा.दं.सं. में दोनों को आजीवन कारावास व 1000-1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 6-6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक जनक राम कुरें।
थाना मोहन नगर के हत्या के अपराध में आरोपी विनय प्रताप ठाकुर उर्फ ईशु को प्रकरण में धारा 302 भा.द.सं. में आजीवन कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक, शिशुपाल चंद्रवंशी।
थाना पुलगांव के हत्या के अपराध में आरोपी शुभम रजक उर्फ सन्नी रजक को थारा 302 भा. द.सं. में आजीवन कारावास व 500रू अर्थदण्ड, थारा 25 (1-ख) (ख), 27 आर्म्स एक्ट में 2-2 वर्ष सश्रम कारावास व 200-200 रू. सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक पुष्पेन्द्र भट्ठ।
थाना पद्मनाभपुर के हत्या का प्रयास के अपराध में अभियुक्त चंद्रशेखर यादव उर्फ चिंटू को धारा 109 (3 बार) बीएनएस में 07-07 वर्ष सश्रम कारावास व 2000-2000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज।
थाना पुलगांव के हत्या का प्रयास के अपराध में अभियुक्त अशोक पारधी (सिसोदिया) को धारा 307 भादसं. में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/-रू अर्थदंड से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी सउनि, मनोज यादव।
थाना पुलगांव के हत्या का प्रयास के अपराध में अभियुक्त राकेश यादव को धारा 307, 506 (बी) भादंसं में दोषमुक्त एवं धारा 324 भादंसं में 01 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक, राजेश साहू।
थाना पद्मनाभपुर के हत्या का प्रयास के अपराध में आरोपी 1. मनीष बसोर, 2. महेश उर्फ संजय वर्मा, को धारा 120 (बी), 397 भा.दं.सं. में 7 वर्ष 10 वर्ष, व दोनों धाराओं में 1-1 हजार कुल 2-2 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं राशि अदा न करने पर 1-1 माह अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अपराध प्रमाणित धारा में पर्याप्त दण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचाधिकारी उप निरीक्षक हरप्रसाद पाण्डेय।
थाना भिलाई नगर के डकैती के अपराध में आरोपी पी. डेविड को धारा 323, 34 भादंसं. में 500-500 रू., धारा 427, 34 भादंसं. में 500 500 रू अर्थदंड एवं अभिरक्षा अवधि में कारावास से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी सउनि, बी.आर. साहू।
थाना पुरानी भिलाई के डकैती के अपराध में आरोपी अजय भाई को 05 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रू अर्थदंड एवं राशि अदा न करने पर 02 माह अतिरिक्त साधारण कारावास से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक विनय बघेल ।
थाना सुपेला के बलात्कार के अपराध में आरोपी जीतू पटेल उर्फ जितेन्द्र को धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदंड, राशि अदा न करने पर 01 वर्ष अति. सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी सउनि, खुसबू वर्मा।
थाना सुपेला के बलात्कार के अपराध में आरोपी समीर खान उर्फ चमन को धारा 363 भादंसं. में 60 दिवस कारवास व 500 रू अर्थदंड से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव।
थाना पुरानी भिलाई के बलात्कार के अपराध में आरोपी गोकुल ठाकुर को धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड, धारा 366 भा.दं.सं. में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमशः 1 वर्ष 01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक पी.डी. चंद्रा।
थाना उतई के बलात्कार के अपराध में आरोपी विनय प्रकाश टंडन को धारा 376 (2) (एन) भा. दं.सं. में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 2000 रू. अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमशः 01 माह अतिरिक्त साधारण कारावास एवं धारा 506 (1) भा.द.सं. में 01 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है विवेचनाधिकारी सउनि, हेमलता वर्मा।
थाना छावनी के अपहरण के अपराध में आरोपी इरफान हासमी को धारा 87 बीएनएस में दोषमुक्त किया गया है तथा धारा 137 (2) बीएनएस में अभिरक्षा अवधि के कारावास व 200 रू. अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 7 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक, महेन्द्र प्रताप सिंह।
थाना सुपेला के अपहरण के अपराध में आरोपी नवीन कुमार लहरी को धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड एवं राशि अदा न करने पर 01 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक, गुरूविंदर सिंह संधू ।
थाना मोहन नगर के अपहरण के अपराध में आरोपी प्रहलाद उर्फ हर्ष उड़िया को धारा 4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रू. अर्थदण्ड धारा 87 बीएनएस में 03 वर्ष सश्रम कारावास व 500 रू. अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर क्रमशः 01 वर्ष- 01 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी निरीक्षक, नवी मोनिका पाण्डेय ।
थाना कुम्हारी के एनडीपीएस के अपराध में आरोपियों शांति बाई को अभिरक्षा अवधि के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया है। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक, डी.एल. साहू।
थाना उतई के अप.क्र. 298/2025 में आरोपी बनवाली अग्रवाल को अभिरक्षा अवधि के कारावास व 15,000/रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। विवेचनाधिकारी उप निरीक्षक, प्रमोद सिन्हा।
थाना खुर्सीपार के एनडीपीएस के अपराध में आरोपी अनिकेत देवार को 02 माह 12 दिवस कारावास व 5000 रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचनाधिकारी सउनि, तुलसीराम बिंझेकर।



