धमतरी। 22 अक्टूबर, 2025, (सीजी संदेश) : दीपावली के दूसरे दिन हरदी गाँव के घर में पति पत्नी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला थाना मगरलोड अंतर्गत पुलिस चौकी करेलीबड़ी क्षेत्र के ग्राम हरदी का है, सूचना पर पुलिस एवं एफएसएल द्वारा मौके का मुआयना कर प्रथम दृष्टया पति द्वारा पत्नी की हत्या कर स्वयं के द्वारा आत्महत्या कर फांसी पर लटकने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार 20 अक्टूबर की रात्रि लगभग 11.00 बजे, ग्राम हरदी निवासी श्रीमति लक्ष्मी यादव (उम्र 20 वर्ष) अपने पति हितेश यादव (उम्र 22 वर्ष) के साथ अपने घर के कमरे में सोने गई थी। अगली सुबह 21 अक्टूबर को लगभग 07.00 बजे, जब दोनों दरवाजा नहीं खोल रहे थे, तो मृतका के जेठ गितेश्वर यादव ने आवाज लगाई और अंदर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर सीढ़ी लगाकर कमरे के वेंटिलेशन से झाँका। अंदर देखा तो लक्ष्मी यादव का शव ज़मीन पर पड़ा हुआ था तथा पति हितेश यादव फांसी के फंदे पर झूल रहे थे। परिजनों द्वारा तुरंत दरवाजा खोलकर दोनों को नीचे उतारा गया, तब तक दोनों की मृत्यु हो चुकी थी।
पुलिस की कार्यवाही
सूचना पर पुलिस चौकी करेलीबड़ी की टीम एवं एफएसएल. की टीम तत्काल मौके पर पहुँचकर मर्ग कायम कर विवेचना की कार्यवाही की गई। मृतका लक्ष्मी यादव पत्नी होने से कार्यपालिक दण्डाधिकारी की उपस्थिति में शव का पंचनामा कर शार्ट पीएम रिपोर्ट के आधार पर मृतका लक्ष्मी यादव की मृत्यु गमछा से गला घोंटने के कारण हत्यात्मक प्रकृति की है। जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) बीएनएस. के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
पति हितेश यादव की मृत्यु के संबंध में
मृतक हितेश यादव पिता रघुनाथ यादव (उम्र 22 वर्ष) की मृत्यु साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई।
मर्ग कायम कर शव पंचनामा एवं पीएम कार्यवाही की गई। शार्ट पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृत्यु को आत्महत्या प्रकृति का बताया गया है।
धमतरी पुलिस द्वारा की जा रही जांच
* पत्नी की हत्या के संबंध में साक्ष्य एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य संकलन जारी है।
* फॉरेंसिक रिपोर्ट एवं मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है।
* एसपी. धमतरी के निर्देशन में थाना मगरलोड एवं चौकी करेलीबड़ी की टीम मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घटना के हर पहलू की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच कर सत्य सामने लाया जाए।
अपराध क्रमांक :172/2025,
धारा : 103(1) बीएनएस