भिलाई 17 जनवरी 2026। E-साक्ष्य एवं एन.डी.पी.एस.एक्ट् में विवेचकों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के लिए पुलिस अधिकारी/विवेचकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में एसएसपी विजय अग्रवाल द्वारा पुलिस अधिकारी/विवेचकों को नशीली टेबलेट व कैप्सूल में कार्यवाही, धारा 50 एनडीपीएस अन्तर्गत कार्यवाही, व्यक्तिगत तलाशी घटनास्थल पर स्पष्ट दस्तावेज तैयार करना एवं ओवरराईटिंग नहीं करने, सेंपलिंग कार्यवाही के पश्चात् तत्काल जप्तशुदा दवाई या मादक पदार्थ का परीक्षण कराने एफ.एस.एल. भेजने, संपति पत्रक में सील लगाने, धारा 42 (मुखबीर सूचना पंचनामा), धारा 50, 52-ए इन्वेस्टी की कार्यवाही, धारा 55 (जप्त माल को सुरक्षार्थ रखने से लेकर एफ.एस.एल.भेजने तक चेन ऑफ कस्टडी), धारा 57 संपूर्ण कार्यवाही की सूचना, एन.डी.पी.एस.एक्ट् के मामलों में एक से अधिक आरोपी होने से धारा 29 एन.डी.पी.एस.एक्ट् में कार्यवाही करने, आगजनी के दौरान दुर्घटना में सपंत्ति का विवरण देने, अंत से अंत तक कार्यवाही करने, आदतन अपराधियों के विरूद्व कार्यवाही करने, घटित घटना में आरोपी को सजा दिलाये जाने के उदद्देश्य से कार्यवाही करने, मर्ग जांच में परिस्थितिजन्य कारणों का उल्लेख करने, वाहनों में अधिक से अधिक चालानी कार्यवाही किये जाने के संबंध में विस्तार से बताया गया । कार्यक्रम में चन्द्र प्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक (लाईन) एवं नीलकंठ वर्मा, रक्षित निरीक्षक, रक्षित आरक्षी केन्द्र दुर्ग के साथ 75 अधिकारी/विवेचक उपस्थित थे।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने जानकारी दी ई -साक्ष्य एवं एन.डी.पी.एस.एक्ट् के संबंध में
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