भिलाई। 18 अगस्त, 2024, (सीजी संदेश) : उतई थाना क्षेत्र अंतर्गत 12 अगस्त हुए अंधे कत्ल की कुश्ती को पुलिस ने सुलझा लिया है मामले में पुलिस ने मृतक के साथ पिछले एक माह से लीव-ईन में रह रही महिला को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया है साथ ही हत्या में प्रयुक्त लोहे के सब्बल को जप्त कर प्रकरण अजमानतीय जुर्म का होने से ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया। घटना का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 12 अगस्त को कॉलर हितेन्द्र सिन्हा ने डॉयल 112 को कॉल करके सूचना दिया कि ग्राम चुनकट्टा के चौहान बाड़ी में बने मकान में बाड़ी का चौकीदार मोहन साहू, गंभीर रूप से घायल है, उसके कान व शरीर में चोंटे आई है कि सूचना पर तत्काल डॉयल 112 व 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घायल मोहन साहू को तत्काल शासकीय अस्पताल उतई पहुंचायी जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया कि प्रार्थी संदीप ओटी अटेण्डर शासकीय अस्पताल उतई जिला दुर्ग ने अस्पताली मेमो पेश कर मर्ग इंटीमेषन दर्ज कराया कि मोहन साहू पिता फागु लाल उम्र 50 वर्ष पता चुनकट्टा थाना उतई जिला दुर्ग स्थायी पता मलदा पो० अंगराजपुर थाना पैकमाल जिला बरगढ़ उड़ीसा की आकस्मिक मृत्यु की सूचना पर थाना उतई में मर्ग धारा 194 बीएनएसएस कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। मृतक की मृत्यु संदेहास्पद होने से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) देवव्रत सिरमौर एवं SDOP पाटन आशीष कुमार बंछोर के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उतई विपिन रंगारी को प्रकरण की गंभीरता से जांच किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये गये। मर्ग जांच दौरान बाड़ी के मालिक हितेन्द्र सिन्हा एवं अन्य साक्षियों का कथन लेने पर पता चला कि मृतक मोहन साहू ग्राम चुनकट्टा के चौहान बाड़ी में हितेन्द्र सिन्हा के खेत में बने मकान में अकेले रहकर पिछले 03 साल से रखवाली करता था। करीबन एक माह पूर्व मृतक मोहन साहू अपने साथ किसी द्रोपती उर्फ रानी नाम की महिला को अपने साथ रखा हुआ है, जिसे पुछने पर उसको चुड़ी पहना कर अपनी पत्नी चनाकर अपने साथ रखना बताया था। उस महिला के पता के संबंध में कोई जानकारी नही होना बताये। मोहन साहू उड़ीसा का रहने वाला था। मोहन साहू शराब पीने का आदी था। शराब पीने के बाद महिला के साथ उसका वाद विवाद होते रहता था। 12 अगस्त को बाड़ी मालिक हितेन्द्र सिन्हा सुबह मोहन साहू को मोबाईल लगा रहा था किन्तु मोहन साहू का मोबाईल बंद बता रहा था। तब हितेन्द्र सिन्हा 08 – 09 बजे चौहान बाड़ी चुनकट्टा खेती देखने गया तो देखा कि मोहन साहू जिस कमरे में रहता था, उस कमरे के दरवाजे में बाहर से ताला बंद था, किन्तु कमरे के अंदर से मोहन साहू के कराहने की आवाज आ रही थी तब हितेन्द्र सिन्हा द्वारा कमरे का ताला तोड़कर अन्दर जाकर देखा तो मोहन साहू गंभीर रूप से घायल अवस्था में पड़ा था। तथा उसके साथ रहने वाली महिला द्रोपती उर्फ रानी का कही अता पता नहीं था तथा मोहन साहू का मोबाईल भी कमरे में नही था। घायल मोहन साहू को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मृतक के शव का पंचानों की उपस्थिति में पंचनामा की कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम का गठन किया गया। हत्या के साक्ष्य व सबुत जुटाने तथा हत्या के संदेही महिला की पता तलाश हेतु दिशा निर्देश दिये गए। पता तलाश के दौरान टेक्निकल इनपुट के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि मृतक मोहन साहू के साथ रहने वाली महिला द्रोपती उर्फ रानी ग्राम तिल्दा थाना लवन जिला बलौदाबाजार की रहने वाली है। जिसे पता तलाश कर पुछताछ हेतु थाना उतई तलब किया गया। संदेही महिला श्रीमती द्रोपती डहरिया उर्फ रानी पति केशन डहरिया उम्र 21 वर्ष पता – मायके ग्राम बोडराबांधा थाना छुरा जिला गरियाबंद हाल ससुराल ग्राम तिल्दा थाना लवन जिला बलौदाबाजार द्वारा पुछताछ करने पर मोहन साहू की हत्या करना स्वीकार करने पर मेमोरेण्डम कथन दर्ज किया गया जो बतायी की 14 जुलाई को अपने पति केशर डहरिया को मां बाप के पास जाना बताकर बस बैठकर रायपुर आई। रेल्वे स्टेशन रायपुर आकर अकेली बैठी थी तभी एक आदमी जिसने अपना नाम मोहन साहू बताया जो इनके पास आकर पुछा कि कहां जा रही हो अकेली कैसे बैठी हो तो अपनी पुरी बात उसको बताने पर अपने साथ चलने बोलने पर उसके साथ बस बैठकर ग्राम चुनकट्टा बाड़ी में आ गये बाड़ी में कमरा बना हुआ था वहां रूके। मोहन साहू खेत की देखरेख करता था उस खेत का मालिक रोज खेत घुमने के लिए आते थे और मोहन साहू तथा द्रोपती उर्फ रानी से बातचीत करता था। उसी कमरे में दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। मोहन साहू 2-3 दिन ठीक रहने के बाद पता चला कि शराब पीने का आदी है। शराब पीने के बाद मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर वापस अपने घर जाने की बात कहने पर मोहन साहू द्रोपती को धमकी देता था कि तुम्हारा वीडियो बनाया हूँ तुम यदि अपने घर जाने की जिद करोगी तो तुम्हारे पति को वीडियो भेज दूंगा। मोहन साहू की हरकतों से अत्यधिक परेशान होकर द्रोपती के मन में मोहन साहू के प्रति नफरत की भावना घर कर गई और मोहन साहू की हत्या करने का मन बना चुकी थी। 11 अगस्त को रात्रि में शराब पीने से मोहन साहू को नशा हो जाने से द्रोपती उर्फ रानी को गाली गलौज कर मारपीट करने लगा जिसे आरोपिया किसी तरह छुडायी। मोहन साहू को नशा होने से रात में सो गया। 12 अगस्त को पहट करीब 04.00 बजे द्रोपती उठकर बगल के कमरे में रखे लोहे के सब्बल को लाकर मोहन साहू की हत्या करने नियत से जो बांया करवट लेकर सोया था उसके दाहिने कान में सब्बल से भरपुर प्रहार की उसके बाद दाहिने गला में 03 बार मारी, मोहन साहू, के बेहोश होने से उसके मोबाईल और अपने बैग को लेकर कमरे के दरवाजे में ताला लगाकर वहां से भागकर अपने ससुराल चली गई। आरोपिया द्रोपती उर्फ रानी के पेश करने पर घटना में प्रयुक्त लोहे के सब्बल एवं मृतक मोहन साहू के मोबाईल को जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपिया द्वारा हत्या करना स्वीकार करने पर 18 अगस्त को विधिवत् गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजन की दी गई। प्रकरण अजमानतीय जुर्म का होने से ज्युडिशियल रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।उक्त समस्त कार्यवाही में थाना प्रभारी उतई निरीक्षक विपिन रंगारी, उप निरीक्षक कमल सिंह सेंगर, सउनि राजकुमार देशमुख, हेमलता वर्मा प्र०आर० हेमन्त चंदेल, तुलसी बिंझेकर, आरक्षक दुष्यंत लहरे, विजय कुर्रे, भूपेन्द्र साहू, छगन लाल, मुकेश यादव, महिला आरक्षक कीर्ति साहू की सराहनीय भूमिका रही हैं।