भिलाई। 16 सितम्बर, 2024, (सीजी संदेश) : स्टेट बैंक का कर्मचारी बात कर लोन दिलाने के नाम पर 12 लख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने उत्तराखण्ड के ऋषिकेश शहर से गिरफ्तार किया है पुलिस से बचने के लिए पहले आरोपी भिलाई से भाग कर नागपुर पहुंच गया वहां भी लोगों को चूना लगाने के बाद उत्तराखंड चला गया था जिसके मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने आरोपी के पता लगाने में सफलता प्राप्त की।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि जितेन्द्र सिंह वशिष्ट के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा स्वयं को स्टेंट बैंक भिलाई सेक्टर 01 में लोन डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताकर आवेदक को लोन दिलाने के नाम पर दस्तावेज एवं 02 लाख रू लेकर आवेदक को होम फर्स्ट फायनेंस बैंक से 19,46,000 रू लोन आवेदक के बैक आफ बडोदा के खाते में जमा करवाकर, आवेदक से सिक्युरिटी बतौर 07 चेक बैंक ऑफ बडौदा लिया जिसमें से एक चेक लगाकर 10,00,000 रू अपने बैंक ऑफ बडौदा के खाते में जमा करा लिया और इस संबंध में पूछने पर रकम आज कल में वापस करने का झासा देकर फोन बंद कर कही अन्यंत्र परिवार सहित चला गया है । प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव के द्वारा लोन दिलाने के नाम पर 02 लाख रूपया एवं लोन दिलाने के बाद सिक्युरिटी के 01 चेक को बैक में लगाकर 10,00,000 रू अपने खाते में जमा कर आवेदक के साथ कुल 12,00,000 रू की छल पूर्वक धोखाधडी ठगी अपराध धारा 420 भादवि का पाये जाने से आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला एवं वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन में अति.पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई सत्यप्रकाश तिवारी एवं थाना प्रभारी नेवई आनंद शुक्ला के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की पता तलाश की जा रही थी कि आरोपी अमित श्रीवास्तव घटना के बाद से लगातार मोबाईल नंबर बंद कर फरार था आरोपी सतत निगाह रखी गई थी जो कुछ दिन नागपुर में रहा बाद में वहां भी लोगों से कर्जा लेकर ऋषिकेश उत्तराखण्ड में होने की सूचना पर टीम रवाना किया जाकर आरोपी अमित कुमार श्रीवास्तव को पूछताछ हेतु थाना लाया गया आरोपी से पूछताछ कर मेमो0 कथन लिया गया जो अपराध घटित करना स्वीकार करना एवं प्राप्त रकम को खर्च करना बताने पर प्रकरण में धारा 409 भादवि जोडी गई । आरोपी का कृत्य धारा सदर का घटित करना पाये जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा गया ।
उक्त कार्यवाही मे निरीक्षण आनंद शुक्ला (थाना प्रभारी) सउनि रामचंद कंवर, आरक्षक भानुप्रताप यादव, लक्ष्मीनारायण, संतोष कोमा, छत्रपाल वर्मा, हेमषंकर, ओमप्रकाष श्रीवास, का विशेष योगदान रहा है।
अपराध क्रमांक :- 186/2023 धारा : 420, 409 भादवि
नाम आरोपी :- अमित श्रीवास्तव पिता स्व आनंद कुमार श्रीवास्तव उम्र 42 साल साकिन 20 बीगा गली नंबर 1 वीरभद्र रिषीकेश उत्तराखण्ड हरीश भटट किराये का मकान, पूर्व पता द्वितीय तल पूर्व आर्किट, तालपूरी बी ब्लाक में भिलाई जिला दुर्ग स्थायी पता सिंधया नगर मकान नंबर 222 हनुमान मंदिर के पीछे थाना मोहन नगर जिला दुर्ग