भिलाई 22 मई 2023। महिलाओं को कानूनी प्रक्रिया से अवगत कराने विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन वैशाली नगर स्थित पार्षद कार्यालय में किया गया था। इस शिविर में क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कानून की जानकारी शिविर के माध्यम न्यायाधीश श्रीमती शीलू केसरी और न्यायाधीश नीतू सिंह ने दी है। पार्षद रीता सिंह गेरा के कार्यालय में महिला सशक्तिकरण टीम एवम् महिला प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई कि कानूनी सहायता देना विधिक सहायता कहलाता है। जिनके पास धन नहीं हो, उन्हें बिना पैसे लिए या बहुत कम पैसे में कानूनी सहायता करना विधि सहायता कहलाता है। कानूनी सहायता देना विधिक समता के लिए बहुत आवश्यक तत्व है। इन सब की विस्तृत जानकारी जजों के द्वारा दी गई। महिलाओं के जानकारी के लिए बताया गया कि मुफ्त कानूनी सहायता उन गरीबों व हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए दीवानी और अपराधिक मामलों में मुफ्त में कानूनी सेवाओं का प्रावधान है।
जो इस मामले का संचालन या किसी अदालत न्यायाधिकरण या प्राधिकरण में कानूनी कार्रवाई के लिए वकील की सेवा नहीं ले सकते हैं। न्यायाधीशश्रीमती शीलू केसरी और न्यायाधीश श्रीमती नीतू सिंह ने महिलाओं को कानून में अधिकार के बारे में अच्छे से समझाया। कानून में महिलाओं के लिए क्या क्या अधिकार है, उन्हें पता होना चाहिए। विधिक साक्षरता शिविर कानून सबके लिए को नगर निगम भिलाई की एमआईसी सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव श्रीमती रीता सिंह गेरा ने भी संबोधित किया। महिलाओं को कानून संबंधित सभी जानकारी दी गई। कई महिलाओं के जिज्ञासाओं को भी शांत किया गया।