जशपुर। 16 अगस्त, 2025, (सीजी संदेश) : प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल PYEEVON SPAS PIUS के जशपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सूरज वर्मा के कब्जे से 30 पत्ता में 240 नग प्रतिबंधित PYEEVON SPAS PIUS कैप्सूल व मोबाइल फोन को जप्त किया गया है मामला थाना कांसाबेल क्षेत्रांतर्गत ग्राम चिडोरा का है। आरोपी के विरुद्ध थाना कांसाबेल में 21(बी) एन डी पी एस एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है ।
दिनांक 14 अगस्त को थाना कांसाबेल पुलिस को मुखबीर से पुख़्ता सूचना मिली थी कि आरोपी सूरज वर्मा, जो कि थाना कांसाबेल क्षेत्रांतर्गत ग्राम चिडोरा में रहता है, जो कि अपने पास अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल PYEEVON SPAS PIUS को रखा है व कांसाबेल चर्च रोड में बिक्री हेतु ग्राहक की तलाश में है, जिस कांसाबेल पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल कुमार सोनी के दिशा निर्देश पर तत्काल पुलिस टीम के साथ, मुखबिर के बताए स्थान पर जा कर, कांसाबेल चर्च रोड के पास स्थित एक शो रूम के बाहर खड़े संदिग्ध व्यक्ति को घेरा बंदी कर हिरासत में लिया गया, पूछताछ पर उसने अपना नाम सूरज वर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी पिस्का मोड़, बैंक कालोनी, थाना सुखदेवनगर, रांची, झारखंड हाल मुकाम ग्राम चिडोरा, थाना कांसाबेल, जिला जशपुर (छ. ग) का रहने वाला बताया, जहां वह एक ढाबे का संचालन करता है। पुलिस के द्वारा जब संदिग्ध आरोपी सूरज वर्मा की तलाशी ली गई, तो उसके पास रखे एक नीले रंग की प्लास्टिक के झोले में एक डब्बे के अंदर पैक कुल 30 पत्ता, प्रत्येक पत्ते में 8- 8 कैप्सूल, इस प्रकार कुल 240 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल PYEEVON SPAS PIUS मिला, पुलिस के द्वारा जब उक्त प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल को रखने, परिवहन करने व बिक्री करने के संबंध में, संदिग्ध आरोपी सूरज वर्मा से, वैध दस्तावेजों की मांग की गई तो, उसके द्वारा कोई वैध दस्तावेज पुलिस के समक्ष पेश नहीं किया जा सका। जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी सूरज वर्मा को हिरासत में लेकर, उसके कब्जे से सभी 240 नग अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल PYEEVON SPAS PIUS को बरामद कर, औषधि निरीक्षक से परीक्षण कराया गया व जिनके द्वारा परीक्षण उपरांत उक्त PYEEVON SPAS PIUS कैप्सूल को क्रय विक्रय हेतु प्रतिबंधित बताने पर, सभी 240 नग प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल को पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया है व आरोपी सूरज वर्मा के कब्जे से उसके द्वारा प्रयुक्त मोबाइल फोन को भी जप्त कर लिया गया है। जप्त 240 नग अवैध प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल PYEEVON SPAS PIUS की बाजार में कीमत प्रति कैप्सूल 79.20 रु के हिसाब से कुल 19008 रु है। पुलिस के द्वारा मामले में आरोपी सूरज वर्मा उम्र 34 वर्ष के विरुद्ध थाना कांसाबेल में 21(बी) एन डी पी एस एक्ट के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर, पूछताछ पर उसके द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है । पुलिस के द्वारा इस बात की भी जांच की जा रही है कि आरोपी सूरज वर्मा, उक्त प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल को कहां से ले कर आया था, जिस पर भी पुलिस के द्वारा शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। मामले की कार्यवाही व आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कांसाबेल उप निरीक्षक सुनील सिंह, सहायक उप निरीक्षक रामनाथ राठिया, नीता कुर्रे, आरक्षक शिवचंद भगत, वीरेंद्र एक्का व सुरेश एक्का की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल कुमार सोनी ने बताया कि पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आघात के तहत् कांसाबेल क्षेत्र से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल PYEEVON SPAS PIUS के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है , अवैध नशे के कारोबार में संलिप्त किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।
नाम आरोपी -सूरज वर्मा उम्र 34 वर्ष निवासी पिस्का मोड़, बैंक कालोनी, थाना सुखदेवनगर , रांची , झारखंड हाल मुकाम ग्राम चिडोरा, थाना कांसाबेल, जिला जशपुर (छ. ग)



 
             
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
							
													 
											 
                                 
                             
 
         
         
         
        