भिलाई। 08 फरवरी, 2025 (सीजी संदेश) : पुलिस ने एक बार फिर ललित कबाड़ी के गोदाम में छापा मारकर अवैध रूप से चोरी के ट्रक को काटते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से एक कटा हुआ ट्रक डाला एवं 04 अन्य ट्रक, 04 केबिन एवं अन्य ट्रक के पार्टस सहित लगभग 20 लाख रूपये की सामग्री जप्त की गयी।
उमदा जरवाब रोड पर प्रेम साहू पिता ललित साहू के द्वारा आरएस स्टील गार्ड पर अवैध रूप से कबाड़ में कटिंग हेतु एक संग्रह किया गया है, पूर्व में भी कुछ ट्रकों की कटिंग किए जाने की सूचना पर पुलिस अधीक्षकः दुर्ग जितेन्द्र शुक्ला के निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) दुर्ग सुखनंदन राठौर के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक (छावनी), हरीश पाटिल व परि. राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना प्रभारी जामुल निरीक्षक कपिल देव पाण्डेय तथा उप निरीक्षक योगेश्वर वर्मा, थाना पुरानी भिलाई की टीम द्वारा एक साथ आरएस स्टील यार्ड में दबिश दिया गया ।
आरएस स्टील यार्ड में एक ट्रक क्रमांक सीजी 04 एच. आर. 4551 के डाला को गैस कटर के द्वारा काटा जा रहा था तथा तीन अन्य ट्रक भी कटिंग के लिये रखे गये थे। यार्ड में पूर्व से मौजूद एक टैंकर बाहन की टंकी थी जिसे पूर्व में ही वहां से काटकर अलग कर लिया गया था। कबाड़ व्यवसायी प्रेम साहू को तलब कर कबाड़ रखने एवं वाहन कटिंग के संबंध में वैध अनुज्ञा एवं दस्तावेज की मांग की गयी जिसे देने पर वह विफल रहा और यह बताया कि उसके पिता ललित साहू के कबाड़ व्यवसाय के लायसेंस पर वह यह कार्य करता है। पुलिस को संदेह होने पर उक्त कटे हुए ट्रक के सीजी 04 एचआर 4551 के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी तो पता चला कि यह वाहन भाटापारा जिला बलौदा बाजार निवासी विक्रमजीत सिंह बाली का है। विक्रमजीत सिंह बाली द्वारा उक्त वाहन को फौजी नगर जामुल निकसी रविदास मानिकपुरी को 9,00,000/- रूपये में बेचना बताया जिसका 4,00,000/- रूपये रकम प्राप्त कर चुका था किंतु 1,00,000/- लाख रूपये शेष था। शेष 4,00,000/- रूपये रविदास मानिकपुरी के द्वारा फाइनेन्स कराया गया था। उक्त वाहन का स्वामित्व भी हस्तांतरित नहीं हुआ था। इसी बीच रविदास मानिकपुरी द्वारा ट्रक को प्रेम साहू के यार्ड में कटिंग के लिये छोड़ दिया गया था।
उक्त घटना कम के संबंध में थाना पुरानी भिलाई में प्रार्थी विक्रमजीत सिंह बाली की रिपोर्ट पर धारा 316, 317(4), 324(5) बीएनएस कायम कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।
जप्त सामग्री –
1- ट्रक-04 नग, ट्रक के इंजन-06 नग, टायर 28 नग, डिस्क 28 नग, टोचन-01 नग, मशीन हाइड्रा-01 नग, इन्डस्ट्रियल गैस-07 नग, एलपीजी गैस-01 नग, गैस कटर-01 नग जुमला कीमती 20,00,000/- रूपये
नाम आरोपी –
1. प्रेम साहू पिता ललित साहू उम्र 32 वर्ष
2. ललित साहू पिता स्व. जीवन लाल साहू उम्र 54 वर्ष साकिनान आर्य नगर कोहका, रिलायंस टायर के पास थाना सुपेला जिला दुर्ग।
3. रविदास मानिकपुरी पिता आधार दास मानिकपुरी उम्र 31 वर्ष निवासी फौजी नगर जामुल, जिला दुर्ग।