भिलाई। 30 जनवरी, 2025, (सीजी संदेश) : वार्ड 35, शारदा पारा, के पार्षद मोहम्मद सलमान ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखकर अपनी अपने पार्षद पद को बरकरार रखने की बात कही है उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का हवाले देते हुए बताया कि संभागीय आयुक्त और सचिव द्वारा पारित पार्षद पद से हटाने के आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी गई है। आता है वह अभी वार्ड क्रमांक 35 शारदा पर भिलाई के पार्षद हैं।
मोहम्मद सलमान को जाति की त्रुटि के चंदन यादव एवं अन्य द्वारा छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम की धारा 19(1)(a-1) के तहत संभाग आयुक्त के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई गई थी। मामले में संभागीय आयुक्त ने 06 मई 2024 को एक आदेश पारित करते हुए पार्षद पद से हटा दिया था इसके बाद उन्होंने इस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के सचिव के समक्ष चुनौती दी, परंतु सचिव ने भी 04 सितंबर 24 को मोहम्मद सलमान का आवेदन अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सलमान ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसके जिसके सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने संभागीय आयुक्त और सचिव द्वारा पारित पार्षद पद से हटाने के आदेशों के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है।