नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है। पब्लिक प्रॉविडेंट फंड स्कीम 2019 (PPF Scheme 2019) नाम से जारी इस नोटिफिकेशन को तत्काल रूप से प्रभावी भी कर दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति फॉर्म 1 के तहत एक अप्लीकेशन दायर कर PPF अकाउंट खोल सकता है। इतना नहीं कोई भी व्यक्ति अपने प्रत्येक नाबालिग बच्चे के नाम पर भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। पीपीएफ अकाउंट को खाताधारक की किसी भी कर्ज या देनदारी के संबंध में किसी भी कोर्ट के आदेश द्वारा अटैच नहीं किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन सभी बदलावों के बारे में।
इतना कर सकते हैं जमा
PPF खाते में कोई व्यक्ति कम से कम 500 रुपये और अधिक से अधिक 1।5 लाख रुपये तक जमा कर सकता है वह भी एक वित्तीय वर्ष में, लेकिन इसके लिए इस बात का ध्यान रखना होगा कि अधिकतम डिपॉजिट लिमिट अपने खाते के साथ नाबालिग के खाते को मिलाकर होगा।
पहले साल इस बात का रखें ध्यान
अगर किसी व्यक्ति ने यह अकाउंट खोलने के पहले साल कम से कम 500 रुपये जमा किया और फिर उसके बाद अगले साल अगर कोई रकम नहीं जमा किया है तो इस खाते को बंद या डिस्कॉन्टिन्यूड खाता माना जाएगा। बंद अकाउंट को मैच्योरिटी अवधि के दौरान दोबारा शुरू कराने के लिए 500 रुपये के साथ सालाना 50 रुपये चार्ज लगेगा। यह शुल्क प्रति वर्ष के अनुसार देय होगा।
मैच्योरिटी से पहले रिवाइव नहीं
बंद अकाउंट में शेष रकम को खाता धारक की ओर से मैच्योरिटी से पहले रिवाइव नहीं किया जा सकता है। किसी बंद पीपीएफ अकांउट का खाताधारक ऐसे खाते की परिक्वता के बाद उसके बंद होने से पहले नया अकाउंट नहीं खोल सकता है।
इतना मिलता है ब्याज
हर साल के आखिर में ब्याज की रकम खाताधारक के अकाउंट में जमा की जाती है। अभी पीपीएफ स्कीम पर 7.9% सालाना ब्याज दर लागू है। ब्याज दर की गणना हर महीने का पांचवां दिन समाप्त होने के बाद और महीने के आखिरी दिन के बीच के न्यूनतम जमा रकम पर की जाती है।
ऐसे होगी आंशिक रूप से निकासी
पीपीएफ अकाउंट के आंशिक रूप से निकासी की भी सुविधा है। पीपीएफ से पैसे निकालने का नियम यह है कि अकाउंट खुलने के साल के आखिर से पांच साल बीतने के बाद खाताधारक फॉर्म 2 के जरिए अकाउंट से रकम निकाल सकता है। निकासी खाते में जमा रकम के 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती है।
15 साल में मैच्योर होगा खाता
पीपीएफ अकाउंट 15 साल में मैच्योर हो जाता है। खाता धारक पैराग्राफ 4 के जरिए अगले 5 साल के अकाउंट को आगे बढ़ा सकता है और इसमें डिपॉजिट जारी रख सकता है। इसके लिए उसे फॉर्म 4 के जरिए अप्लाई करना होगा। हालांकि, अकाउंट में अगले 5 साल तक आगे बढ़ाने के लिए उसे अकाउंट मैच्योरिटी के एक साल पहले अप्लाई करना होगा।
PPF अकाउंट में सरकार ने किया बड़ा बदलाव
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