जशपुर। 30 अगस्त, 2025, (सीजी संदेश) : ऑपरेशन शंखनाद के तहत जशपुर पुलिस ने गौ वंश का वध, कर मांस बनाकर खाने एवं बिक्री करने वाले पांच आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला थाना पत्थलगांव क्षेत्र के ग्राम मुंडा पारा का है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से डेढ़ किलो गौ वंश मांस सहित मांस काटने में प्रयुक्त हथियार को भी जप्त कर उनके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजा है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 29 अगस्त को थाना पत्थलगांव पुलिस को मुखबीर से सूचना मिली थी कि थाना पत्थलगांव क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुड़ापारा, पैरापारा निवासी आरोपी राजू कुजूर अपने, कुछ साथियों के साथ, मुड़ापारा में ही एक खेत में गौ वंश का का वध कर मांस बनाकर, खाने व बिक्री करने के लिए हिस्सा बंटवारा कर रहे हैं, जिस पर पत्थलगांव पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए, तत्काल पुलिस टीम के साथ मुखबिर के बताए अनुसार ग्राम मुड़ापारा, पैरापारा रवाना हो कर, खेत की घेरा बंदी की गई, जहां पुलिस को चार संदिग्ध व्यक्ति मिले, पुलिस के द्वारा जब घटना स्थल की तलाशी ली गई, तो वहां प्लास्टिक की थैली में डेढ़ किलो गौ वंश का मांस मिला, व मौके पर गौ वंश का कटा सिर, पैर, पूछं सहित मांस काटने का औजार व मांस काटने हेतु प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा मिला, जिसे कि पुलिस के द्वारा जप्त कर लिया गया है। चारों संदिग्ध आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना नाम क्रमशः राजू कुजूर उम्र 40 वर्ष,रामेश्वर कुजूर उम्र 35 वर्ष, संदीप कुजूर उम्र 30 वर्ष सभी निवासी मुड़ापार व चौथे आरोपी ने अपना नाम गोकुल टोप्पो, उम्र 35 वर्ष, निवासी सूरजगढ़, थाना पत्थलगांव का निवासी होना बताया। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके द्वारा वध किया गया, गौ वंश, आरोपी राजू कुजूर का था, जिसे कि वे एक अन्य आरोपी विनय कुजूर के साथ मिलकर खाने व बिक्री करने के लिए वध किए थे, शेष गौ वंश के मांस को आरोपी विनय कुजूर अपने साथ लेकर गया है, चारों आरोपियों की निशानदेही पर, पुलिस ने पांचवे आरोपी विनय कुजूर को भी चिन्हित कर लिया था, जिसे भी पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। शेष गौ वंश के मांस के संबंध में आरोपी विनय कुजूर उम्र 35 वर्ष निवासी मुंडा पारा थाना पत्थलगांव से पूछताछ करने पर, उसके द्वारा उक्त गौ वंश के मांस को नाले में बहा देना बताया गया है, जिसके सम्बन्ध में पुलिस की जांच जारी है, जिसे भी जप्त करने हेतु प्रयास किया जा रहा है। पूछताछ पर पांचों आरोपियों के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर, उनके विरुद्ध थाना पत्थलगांव में छ ग कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर, विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। मामले की कार्यवाही व गौ वंश के मांस सहित आरोपियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी पत्थलगांव निरीक्षक विनीत कुमार पांडे, प्रधान आरक्षक मिथलेश यादव, आशीषन टोप्पो, वीरेंद्र यादव, इलिस्टर कुजूर, पदुम वर्मा व तुलसी रात्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि पत्थलगांव क्षेत्र में गौ वंश के मांस के साथ पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, ऑपरेशन शंखनाद निरंतर जारी है।
नाम गिरफ्तार आरोपी क्रमशः
1. राजू कुजूर उम्र 40 वर्ष।
2. राजेन्द्र कुजूर उम्र 35वर्ष।
3. विनय कुजूर उम्र 35 वर्ष।
4. संदीप कुजूर उम्र 30 वर्ष।
सभी निवासी ग्राम मुंडापारा, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर (छ. ग)
5. गोकुल टोप्पो उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम सूरजगढ़, थाना पत्थलगांव, जिला जशपुर ( छ.ग)।