दुर्ग। 04, अप्रैल, 2025, (सीजी संदेश) : थाना सिटी कोतवाली दुर्ग पुलिस एवं एसीसीयू की टीम ने संयुक्त रूप कार्यवाही करते हुए फर्जी सी.बी.आई. दिल्ली पुलिस बनकर 41,00,000/- रू. की ठगी करने वाले दो आरोपियो को दुर्ग गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं। हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बघेरा दुर्ग की रहने वाली 62 वर्षीय महिला को हाउस अरेस्ट ठगी की थी। आरोपी ठगी से प्राप्त पैसो को क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से चंद घंटों में रूपयों को स्थानीय अंगड़िया के माध्यम से हवाला के माध्यम से दुबई भेज देते थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से रूपये गिनने की मशीन और 45 लाख का इन्डेवर फोर्ड वाहन जप्त किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिया कु. फरिहा अमीन कुरेशी पिता स्व. मोह. अमीन उम्र 62 साल साकिन एलआईजी 512 हाऊसिंग बोर्ड कॉलोनी बघेरा दुर्ग थाना कोतवाली दुर्ग के द्वारा 05 फरवरी 2025 को थाना कोतवाली दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि 21 जनवरी 2025 को प्रार्थिया के मोबाईल पर सुबह 10:35 मिनट पर दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट का एक विडियो कॉल आया, जिसके अनुसार उन्होने सी.बी.आई. पुलिस दिल्ली द्वारा संदीप कुमार के विरूद्ध मनीलॉन्ड्रींग केस ड्रगट्रेफेकिंग आईडेन्टिटी थेफ्ट केश में जांच की जा रही जिसमें उन्हे संदीप कुमार के कब्जे से 180 बैंक खाते प्राप्त हुए है, जिसमें एक खाता प्रार्थिया के नाम का एच.डी.एफ.सी. बैंक दिल्ली का होना बताये, जिसमें लगभग 8.7 करोड़ रूपये जमा है और संदीप कुमार ने पुछताछ के दौरान यह बताया गया है कि सभी खाता धारको ने संदीप कुमार से 10 प्रतिशत लेकर व्यक्तिगत उपस्थित होकर अपने नाम से उक्त खाते खुलवाये है, इस संबंध में प्रार्थिया द्वारा मना किये जाने पर उक्त पुलिस अधिकारी ने प्रार्थिया का विवरण पुछा और बताया कि सारे विवरण उनके पास पहले से मौजूद है तत्पश्चात् उस पुलिस अधिकारी ने प्रार्थिया को तत्काल दिल्ली आकर बयान देने के लिए कहा अन्यथा तत्काल गिरफ्तार करेगें कहा। प्रार्थिया द्वारा असमर्थता बताये जाने पर उस पुलिस अधिकारी ने अन्य पुलिस अधिकारी से बात कर ऑनलाइन बयान देने और इंवेस्टिगेशन कराये जाने का निवेदन करने का कहा था ऐसा करने पर एक पुलिस अधिकारी ऑनलाईन सुनील कुमार गौतम आई.पी.एस. दिल्ली पुलिस से प्रार्थिया का परिचय कराया गया, जिनके द्वारा इसी दिनांक को प्रार्थिया को पुछताछ कर बयान लिया गया और प्रार्थिया के नाम से जमा और अर्जित चल अचल संपत्ति का विवरण मांगा गया। पुलिस अधिकारी आई.पी.एस. गौतम ने प्रार्थिया से यह भी कहा की आरोपी संदीप कुमार बहुत ही बड़ा अपराधी है, यह प्रकरण बहुत बड़ा कॉन्फिडेनशियल केस है इसलिये इसकी गोपनीयता बनाये रखना जरूरी है प्रार्थिया अपने भारतीय स्टेट बैंक गंजपारा दुर्ग से अलग-अलग चरणो में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से आर.बी.आई. इण्डिया में जमा कराया गया है जो कि लगभग (अक्षरी इकचालीस लाख रूपये) है। को 04 फरवरी 2025 के दोपहर तक उक्त दिल्ली पुलिस अधिकारी से संपर्क नहीं होने पर प्रर्थिया के साथ थोखाधड़ी होने पर अपराय क्रमांक 66/2025, थारा 318(4), 3(5) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के मार्गदर्शन/निर्देशन में, एवं अति. पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंद राठौर, तथा नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन के निर्देशन में एवं थाना प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार यादव के नेतृत्व में सायबर सेल भिलाई से जानकारी प्राप्त हुआ, कि प्रार्थिया का रकम 09,50,000 रूपया 29 जेवरी 2025 को राजकोट नागरिक सहकारी बैंक ब्रांच मोरवी गुजरात जो आस्था लॉजिस्व संस्था के नाम से संचालित है इनके खाता में रकम जाना पाया गया उक्त खाता का संचालक आरोपी प्रोपाईटर मनीष दोसी राजकोट गुजरात का होना पाया गया है, आरोपी का विडियो फुटेज भी पैसा निकालते समय संबंधित बैंक का सायबर सेल भिलाई को प्राप्त हुआ है, आरोपी मनीष दोसी पिता नरोत्तम भाई उन्न 46 साल निवासी नक्षत्र अपार्टमेन्ट 05 फलोर फ्लैट नं0 504 सनाडा रोड़ मोरयी थाना मेरबी सिटी ए डिविजन जिला मोरबी, गुजरात को विधिवत् गिरफ्तार किया गया है, तथा आरोपी मनीष दोसी से पूछताछ करने पर अन्य आरोपी असरफ खान निवासी सुरेन्द्रनगर गुजरात के द्वारा कहने पर उक्त रकम को अपने खाता में डलवाना बताया गया है, आरोपी असरफ खान के मोबाईल को चेक करने पर किप्टो करेंसी से संबधित एप्प दिखने पर कड़ाई से पूछताछ करने पर सायबर ठगी से प्राप्त पैसो को किप्टो करेंसी में लगाकर दुबई भेजना एवं स्थायीय अगड़िया के माध्यम से पैसो को हवाला में उपयोग करना बताये, सायबर ठगी से प्राप्त पैसा चंद घंटों में खातों के माध्यम से स्थानातरण होने के पश्चात् गुजरात के स्थानीय अगड़िया के द्वारा पैसो को अन्य आरोपी को भेज दिया जाता है। आरोपियों के कब्जे से पैसे गिन्ने की मशीन एवं 01 इन्डेवर फोर्ड वाहन कंमाक GJ 13 AR 2422 कब्जा पुलिस लिया गया। प्रकरण में धारा 317(2), 317(4), 61(2) (ए) बीएनएस, 66 (डी) आई. टी एक्ट जोड़ी गई है। आरोपीगण के खिलाफ अपराध सबुत पाए जाने से दिनांक 29 फरवरी 2025 को एवं 30 फरवरी 2025 को गिरफ्तार कर संबंधित न्यायालय मोरची एवं न्यायालय सुरेन्द्रनगर गुजरात से ट्रांजिस्ट रिमांड लेकर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग जिला दुर्ग लाकर न्यायालय दुर्ग के समक्ष पेश किया गया है। उक्त कार्यवाही में निरीक्षक विजय कुमार यादव, सउनि पूरनदास, आरक्षक सुरेश जायसवाल, एसीसीयू टीम राज कुमार चंद्रा, चित्रसेन साहू की सराहनीय भूमिका रही।



