दुर्ग। 15 नवंबर, 2025, (सीजी संदेश) : छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल, आरक्षक (भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम 2007 के नियम 12(1) के अनुरूप जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के अंतर्गत आरक्षक (चालक)) एवं आरक्षक (ट्रेडमेन) के अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट 17.11.2025 से 19.11.2025 तक आयोजित कराया जाना है। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जिला दुर्ग, बालोद एवं बेमेतरा के वे अभ्यर्थी जो आरक्षक ट्रेडमेन (चालक, टेंट खलासी, डीआर, कुक, स्वीपर, धोबी, नाई) के विज्ञापित पदो के लिए आवेदन आवेदित किये है और लिखित परीक्षा मे सम्मलित हुए है। वे अभ्यर्थी दर्शित तिथि अनुसार रक्षित केन्द्र दुर्ग, कोतवाली थाना के पिछे, जीवन प्लाजा के सामने, जिला-दुर्ग मे ट्रेड टेस्ट हेतु उपस्थित होंगे।
भर्ती प्रक्रिया मे सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु निम्न निर्देश है
01- वही अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट मे सम्मिलित होंगें, जो व्यापम द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा मे उपस्थित हुए है। लिखित परीक्षा मे अनुपस्थित अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट हेतु पात्र नही है। अभ्यर्थी अपने साथ लिखित परीक्षा हेतु व्यापम द्वारा एडमिट कार्ड के साथ स्वयं के पहचान पत्र हेतु एक पहचान पत्र होना चाहिए, इसके आधार पर ही अभ्यर्थी को भर्ती ग्राउण्ड मे प्रवेश दिया जावेगा।
2-भर्ती प्रक्रिया के दौरान ग्राउण्ड के अंदर अभ्यर्थी द्वारा मोबाईल लाना या उपयोग करना सर्वथा वर्जित है।
3-भर्ती केन्द्र मे अभ्यर्थी के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति/ रिश्तेदार का उपस्थित रहना पूर्णतः वर्जित है।
4-अभ्यर्थी ट्रेडवार निर्धारित तिथि को प्रातः 07:00 बजे तक अनिवार्य रूप से भर्ती ग्राउण्ड (रक्षित केन्द्र दुर्ग, कोतवाली थाना के पिछे, जीवन प्लाजा के सामने, जिला-दुर्ग) मे उपस्थित होना सुनिश्चित करें, विलंब से आने पर प्रवेश नही दिया जावेगा। ट्रेड टेस्ट मे अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी चयन हेतु स्वयंमेव अपात्र होगें।
5-अभ्यर्थी अपने साथ अपनी सुविधा हेतु ट्रेड से संबधित सामग्री ला सकते है।
भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं निष्पक्ष है। अभ्यर्थी किसी व्यक्ति के जालसाजी, धोखाधड़ी या लेन-देन से दूर रहे। यदि भर्ती स्थल पर कोई व्यक्ति भर्ती के नाम पर किसी प्रकार का प्रलोभन देता है तो तत्काल उसकी सूचना चयन समिति को देवें। कोई भी व्यक्ति अगर भर्ती केन्द्र के पास भर्ती के नाम पर प्रलोभन देते हुए पाये जाने पर उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।



