भिलाई 15 मई 2025। छत्तीसगढ़ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि दुर्ग जिला में एसटीएफ का गठन किया गया है। जो घुसपैठिया को सुपेला नेहरू रोड में सूरज साव के मकान से एक बांग्लादेश की महिला अपना मूल पहचान छुपाते हुए काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह के नाम की रह रही है। उक्त महिला को धरदबोच लिया गया है। महिला से पूछताछ करने पर उसके व्दारा अपना नाम अंजली सिंह, पूर्वी दिल्ली, नांगलोई निवासी होना बताई एवं पहचान हेतु अंजली सिंह के नाम से आधार कार्ड प्रस्तुत की। जो तस्दीकी पर प्रथम दृष्टया सन्देहास्पद पाया गया। महिला से बारीकी से लगातार पूछताछ करने पर उसने अपना मूल नाम पन्ना बीवी पिता अब्दुल रौफ उम्र लगभग 25 वर्ष मूल निवासी दीधीरपार, दौलतपुर फुलवारी गेट, पोस्ट-बादामतला सिरामोनी जिला खुलना बांग्लादेश का होना बताई।जांच के दौरान पाया गया कि पन्ना बीवी लगभग 08 वर्ष पूर्व बिना वैध पासपोर्ट एवं वीजा के अवैध रूप से बाग्लादेश से बोन्गांव पेट्रोपोल, जिला उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल स्थित भारत बांग्लादेश अंर्तराष्ट्रीय बॉर्डर से अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर कोलकाता आकर अपना नाम काकोली घोष बता कर सोनागाछी में लगभग 5 वर्ष अवैध रूप से रही, वहां से दिल्ली में लगभग 1 वर्ष रही।
दिल्ली में रहने के दौरान भिलाई निवासी पूजा नामक लड़की के साथ परिचय होने पर उसके साथ भिलाई आकर विगत लगभग 02 वर्षों से सुपेला नेहरू रोड स्थित सूरज साव के मकान में स्वयं को काकोली घोष उर्फ अंजली सिंह निवासी दिल्ली का होना बताकर किराए से रह रही थी । इस दौरान भी बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा जसौर बोन्गांव पेट्रोपोल जिला- उत्तर 24 परगना स्थित भारत बांग्लादेश अंर्तराष्ट्रीय बॉर्डर से कई बार बांग्लादेश स्थित अपने मूल निवास आना-जाना करना पाया गया। पन्ना बीबी व्दारा संचालित मोबाईल फोन की जांच किए जाने पर यह पाया गया कि इसके व्दारा अपने मोबाईल फोन से बांग्लादेश के लगभग एक दर्जन से अधिक मोबाईल नम्बरों से (पिता, भाई, बहन एवं अन्य रिश्तेदारों) से लगातार बात करना एवं सम्पर्क में रहना पाया गया ।जांच के दौरान संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा स्वयं को अंजली सिंह C/O परमजीत सिंह, मकान नंबर 32 ए. 33. 34 निहाल विहार नांगोली वेस्ट दिल्ली 110041 आधार कार्ड नंबर 921756650853 में प्रतिरूपण कर उसके धारक के रूप में अस्पताल में फर्जी तौर पर प्रस्तुत किया जाकर उसमें लगे फोटो को जानबूझकर अस्पष्ट रूप में प्रस्तुत कर एवं स्वयं के बाग्लादेशी नागरिक होने की पहचान छुपाया जाकर भर्ती होकर ईलाज कराया गया। इस प्रकार बांग्लादेशी नागरिक पन्ना बीवी द्वारा स्वयं की पहचान छुपाते हुए बिना किसी वैध दस्तावेज, वीजा/पासपोर्ट के अवैध रूप से बांग्लादेश से भारत में प्रवेश कर यहां अनाधिकृत रूप से निवासरत होना एवं अवैध रूप से निवासरत होकर बांग्लादेशी नागरिक की मूल पहचान को छिपाने के लिए काकोली घोष एवं अंजली सिंह के नाम से निवास करना, अंजली सिंह के नाम से स्वयं को दिल्ली निवासी बताकर फर्जी आधार कार्ड तैयार कर प्रस्तुत कर उसका दुरूपयोग करना अपराध धारा विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 14 (1) एवं पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920 की धारा 3(2), 3(3) एवं धारा 318, 319, 336(3) बीएनएस का होना पाए जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।बांग्लादेशी महिला पन्ना बीबी नेहरू चौक सुपेला स्थित सूरज साव के मकान में किराए से रह रही थी मकान मालिक व्दारा भी किराएदार के संबंध में किसी प्रकार की कोई सूचना थाना में नहीं दी जाकर इसे जानबूकर छिपाकर बांग्लादेशी महिला का सहयोग किया जाना पाए जाने पर मकान मालिक सूरज साव के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।सम्पूर्ण कार्यवाही में एसटीएफ प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी ,निरीक्षक विजय यादव थाना प्रभारी सुपेला एवं उनकी टीम तथा एसटीएफ के सउनि रमेश सिन्हा, पंकज चतुर्वेदी एवं संतोष गुप्ता की उल्लेखनीय भूमिका रही ।