रायपुर। 27 मार्च, 2026, (सीजी संदेश) : दिनांक 05 मार्च को प्रार्थी नरेन्द्र कुमार वर्मा पिता कमलनारायण वर्मा उम्र 38 वर्ष साकिन सिलतरा थाना धरसींवा जिला रायपुर ग्रामीण (छ.ग.) के रिपोर्ट पर से नामजद आरोपी राजा खुंटें पिता भक्तुराम खुंटें उम्र 35 साल पता जुनवानी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार (छ.ग.) हाल ग्राम मौहदा थाना धरसींवा जिला रापुर ग्रामीण (छ.ग) के विरूद्ध धारा 420 भा.द.वि.. पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
जांच में घटना स्थल निरीक्षण, प्रार्थी व गवाहों के कथन जप्त दस्तावेजों जैसे एफ. डी. पेपर, बैंक का काउंटर पावती रसीद, म्युच्यल बाण्ड पेपर, एवं जप्त एफ.डी. पेपर का आई. डी. बी. आई. बैंक शाखा चरोदा से प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट पर से मामले में अपराध धारा 467, 468, 471 जोड़ी गई है। आज दिनांक 27 मार्च के 11.30 एवं 11.40 बजे सभी कानूनी प्रावधानो का पालन करते हुए मामले में संलिप्त अन्य 02 आरोपी (01) तोप सिंह वर्मा पिता स्व. समारूराम वर्मा उम्र 49 साल पता कुम्ही थाना बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग.) हाल संचालक वर्मा प्रिन्टर्स एण्ड कम्प्युटर दुकान धरसींवा जिला रायपुर एवं आरोपी (02) बलराम साहू पिता होरीलाल साहू उम्र 25 साल पता थाना धरसींवा जिला रायपुर को विधिवत गिरफ्तार किया कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपी –
01. तोप सिंह वर्मा पिता स्व. समारूराम वर्मा उम्र 49 साल पता कुम्ही थाना बेरला जिला बेमेतरा (छ.ग.) हाल संचालक वर्मा प्रिन्टर्स एण्ड कम्प्युटर दुकान धरसींवा जिला रायपुर
02. बलराम साहू पिता होरीलाल साहू उम्र 25 साल पता थाना धरसींवा जिला रायपुर



