जशपुर। 15 दिसम्बर, 2025, (सीजी संदेश) : तंत्र मंत्र कर, टोनही का आरोप लगाकर महिला से मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने वाले बैगा सहित 10 आरोपियों को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मामला थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर का है। आरोपी बैगा ने तंत्र मंत्र कर मुर्दे को जिंदा करने का दावा किया था। और हजारों रुपए ऐंठ लिए थे। फिर गांव के ही एक महिला को टोनही बता कर फरार हो गए थे। आरोपी बैगा एवं उसके साथी को पुलिस लगातार तलाश कर रही थी जिन्हें सारंगढ़ व रायगढ़ से पकड़ कर जशपुर लाया गया और आरोपीयों के विरुद्ध थाना दुलदुला में बीएनएस की धारा 296,351(2),115(2),333,190,191(2) व टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4,5के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेजा गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08 नवंबर को प्रार्थिया फ़ौसी बाई, उम्र 53 वर्ष निवासी ग्राम भिंजपुर थाना दुलदुला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि, वह ग्राम भिंजपुर में, अपने पति धनसाय राम के साथ रहती है, व घर गृहस्थी का काम करती है, कि दिनांक 08 नवंबर को वह प्रति दिवस की भांति सुबह 04.00 बजे उठकर खाना बनाने हेतु, चूल्हा जलाने की तैयारी कर रही थी, कि तभी उसके घर के बाहर कुछ लोग हल्ला गुल्ला कर, उसे गंदी गालियां दे रहे थे, व जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जिससे प्रार्थिया डर से घर का दरवाजा नहीं खोली, तभी आरोपियों के द्वारा प्रार्थिया को गंदी गालियां देते हुए, दरवाजे को लात मारकर तोड़ा गया, व जबरन पीड़ित प्रार्थिया के घर में प्रवेश किया गया, तभी आरोपियों में से एक आरोपिया गायत्री भगत के द्वारा प्रार्थिया फ़ौसी बाई को तुम टोनही हो, तुम मेरी मां सुनीता बाई को जादू टोना कर मरवा दी हो, तुम्हे उसे जिंदा करना पड़ेगा, कहकर, पीड़ित प्रार्थिया फ़ौसी बाई के साथ हाथ मुक्का से मारपीट करते हुए, उसके साथ आए अन्य आरोपियों क्रमशः फूलचंद भगत, विष्णु भगत, अनीता भगत, रमेश भगत, ललिता भगत ,अंजना मिंज, व तेलेस्फोर मिंज जो कि सभी ग्राम भिंजपुर के निवासी के द्वारा, प्रार्थिया फ़ौसी बाई के सिर के बाल को खींचकर कर, घसीटते हुए, अपनी मां को जिंदा करना पड़ेगा कहकर, गांव के मरघट की ओर ले जा रहे थे, इसी दौरान हल्ला गुल्ला, सुनकर, प्रार्थिया फ़ौसी बाई का बेटा व बेटी आए व पीड़िता प्रार्थिया को आरोपियों से छुड़ाकर वापस घर ले आए। पीड़ित प्रार्थिया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना दुलदुला पुलिस के द्वारा मामले के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अवगत कराते हुए उक्त कृत्य के लिए आरोपियों के विरुद्ध थाना दुलदुला में बी एन एस की धारा 296,351(2),115(2),333,190,191(2) व टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 4,5के तहत अपराध पंजीबद्ध जांच विवेचना में लिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर मामले से जुड़े से जुड़े सभी आठों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है।पुलिस की जांच में मालूम चला था कि मामले का एक आरोपी फूलचंद राम भगत, जो कि रायपुर में सहायक उप निरीक्षक के पर कार्यरत है, की पत्नी मृतिका सुनीता भगत, माह अगस्त 2025 में खेती का कार्य कराने थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत गृह ग्राम भिंजपुर आईं हुई थी, फिर सितंबर 2025 में वापस रायपुर लौट आई थी, जहां की मृतिका सुनीता भगत का स्वास्थ्य खराब हो जाने से, रायपुर में एक हॉस्पिटल में ईलाज चल रहा था 30 अक्टूबर को ईलाज के दौरान हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई थी, तभी आरोपी फुलचंद राम भगत, के रिश्तेदारों के द्वारा बताया गया कि वे कुछ बैगाओं को जानते हैं, जिनके द्वारा मृतिका सुनीता भगत के संबंध में पूछताछ करने पर, उनके द्वारा उसे जिंदा करने का दावा किया जा रहा है। जिस पर आरोपी फुलचंद राम भगत के द्वारा उक्त बैगा से संपर्क किया गया, चूंकि मृतिका सुनीता भगत, की मृत्यु के पश्चात उसे, ग्राम भिंजपुर में ही दफन कफ़न किया गया था, अतः फूलचंद भगत के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर, बैगा व उसके साथियों को लेकर ग्राम भिंजपुर के शमशान घाट में गए, जहां बैगा व उसके साथियों के द्वारा शमशान में तंत्र मंत्र किया गया व बताया गया कि भिंजपुर ग्राम की ही प्रार्थिया फ़ौसी बाई के द्वारा , किए गए जादू टोना की वजह से ही, सुनीता भगत की मृत्यु हुई है जिस पर आरोपी फूलचंद राम भगत अपने अन्य साथियों को लेकर, फ़ौसीबाई के घर गया व टोनही का आरोप लगाते हुए, प्रार्थिया फ़ौसी बाई से मारपीट की गई।, पूछताछ पर आरोपियों क्रमशः 1. गायत्री भगत, उम्र 30 वर्ष
2. फूलचंद भगत उम्र 55 वर्ष
3. विष्णु भगत उम्र 45 वर्ष
4. अनिता भगत उम्र 40 वर्ष
5. रमेश भगत उम्र 45 वर्ष
6. ललिता भगत उम्र 40 वर्ष
7. अंजना मिंज उम्र 35 वर्ष
8. तेलेस्फोर मिंज के द्वारा अपराध स्वीकार करने व प्रयाप्त अपराध सबूत पाए जाने पर उन्हें विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया था।मामले में आरोपी बैगा व उसके साथी फरार थे, जिन्हें पुलिस ने चिन्हित कर लिया था, पुलिस लगातार उनकी पता साजी कर रही थी, इसी दौरान पुलिस को मुखबीर व पुलिस की टेक्निकल टीम की मदद से पता चला कि उक्त दोनों संदिग्ध बैगा क्रमशः कृपा चौहान, रायगढ़ जिला के थाना घरघोड़ा क्षेत्रांतर्गत अपने गृह ग्राम खर्रा मुड़ा, बईसमुड़ा में है व इसका साथी एक अन्य संदिग्ध आरोपी, बैगा संतु राम चौहान, ग्राम लेंघरा, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़ – बिलाई गढ़ में है, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के द्वारा तत्काल एक पुलिस टीम गठित कर, दोनों संदिग्ध बैगाओं की धर पकड़ हेतु जिला रायगढ़ व सारंगढ़ क्षेत्रांतर्गत भेजी गई, जहां से पुलिस की टीम के द्वारा, दोनो संदिग्ध बैगाओं को, उनके घर से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर वापस लाया गया। )पूछताछ पर पुलिस को मालूम चला कि, बैगा कृपा चौहान, जो कि जिला रायगढ़ के थाना घरघोड़ा क्षेत्रांतर्गत निवासी है, उसकी पहचान 02- 03 वर्ष पूर्व, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़ – बिलाई गढ़ निवासी संतु राम चौहान से हुई थी, दोनों मिलकर झाड़ फूंक व तंत्र मंत्र का काम करते थे, कि दिनांक 02.11.25 को बैगा कृपा चौहान के पास दो महिलाएं आईं और बोली कि वे जशपुर जिले की निवासी है, उनकी एक रिश्तेदार मृतका सुनीता भगत की नजर लगने से मृत्यु हो गई है, और उसका दफन कफ़न भी कर दिया गया है , तब आरोपी कृपा चौहान के द्वारा, महिलाओं को बोला गया कि उनके द्वारा जहां शव को दफनाए हैं वहां जाकर देखना पड़ेगा, फिर आरोपी कृपा चौहान के द्वारा अपने दूसरे साथी, जिला सारंगढ़ निवासी आरोपी संतु राम चौहान से संपर्क कर, उसको अपने साथ लेकर, थाना दुलदुला क्षेत्रांतर्गत ग्राम भिंजपुर आए, फिर मृतिका सुनीता भगत के परिजनों के साथ, शमशान में जाकर, मृतिका सुनीता भगत की कब्र पर झाड़ फूंक का नाटक करने लगे, व मृतिका को कब्र में बांध कर रखे हैं, उसे जिंदा कर सकते हैं, बोलकर, तंत्र मंत्र के नाम से मृतिका के परिजनों से 60 हजार रुपए की मांग करने लगे, फिर दोनों बैगा वापस लौट आए, दिनांक 07 नवंबर को मृतिका के पति के द्वारा बैगाओं का 11 हजार रुपए दिया गया, जिस पर दोनों बैगा पुनः ग्राम भिंजपुर आए, व रात्रि में मृतिका के परिजनों के सहयोग, कब्र पर जाकर तंत्र मंत्र का नाटक करने लगे, बैगाओं ने जब मृतिका के पति से शेष रकम की मांग की गई, तो उसने मृतिका के जिंदा होने पर ही शेष रकम देने की बात कही, जिस पर बैगाओं ने बोला कि अब मृतिका को जिंदा नहीं किया जा सकता है, उसे भिंजपुर ग्राम की ही एक महिला टोनही ने खा लिया है, व मृतिका के परिजनों को ग्राम भिंजपुर में ही एक घर को इंगित कर, पीड़ित महिला फ़ौसी बाई को टोनही बता दिया गया था, जिस पर मृतका सुनीता भगत के परिजनों के द्वारा पीड़ित महिला फ़ौसी बाई के साथ टोनही का आरोप लगा कर मारपीट की गई थी। मामले की कार्यवाही व फरार आरोपी बैगाओं की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी दुलदुला निरीक्षक कृष्ण कुमार साहू, प्रधान आरक्षक मोहन बंजारे, आरक्षक अकबर चौहान, एलेक्शियूस तिग्गा व आनंद खलखो की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि जादू टोना और किसी को टोनही कहना, न सिर्फ अंधविश्वास है, बल्कि यह अपराध भी है , पुलिस ने दुलदुला क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में हुई, एक टोनही प्रताड़ना के मामले में फरार दो बैगाओं को गिरफ्तार कर पर जेल भेजा है, साथ ही आम नागरिकों व ग्रामीणों से अपील की है कि टोनही जैसे अंधविश्वास से दूर रहे।
नाम गिरफ्तार फरार आरोपी बैगा क्रमशः –
1. कृपा चौहान, उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम खर्रा मुड़ा, बईस मुड़ा, थाना घरघोड़ा, जिला रायगढ़ (छ. ग)
2. संतु राम चौहान, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम लेंनघरा, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़ – बिलाईगढ़, (छ. ग)



